Aryan Khan Bail: सेशंस कोर्ट से आर्यन खान की रिहाई का आदेश जारी, आज आएंगे जेल से बाहर
Aryan Khan Bail: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अब एक दिन और जेल में रात काटनी पड़ेगी. रिहाई प्रक्रिया आज समय से नहीं पूरी हो सकी.
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Aryan Khan Bail: ड्रग्स केस में जमानत मिलने के दूसरे दिन भी आर्यन खान ऑर्थर रोड जेल से बाहर नहीं निकल सके. आर्थर रोड के जेलर ने कहा कि आज के दिन आखिरी बार जमानत पेटी खुल चुकी है. उन्होंने कहा कि नियम किसी के लिए बदलेगा नहीं. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आर्यन का व्यवहार जेल में अबतक अच्छा रहा है. इसका मतलब अब आर्यन की रिहाई शनिवार सुबह ही होगी.
क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को जमानत दी थी. इसके बाद आज हाई कोर्ट ने करीब साढ़े तीन बजे ऑर्डर जारी किया. अदालत ने कहा कि आर्यन खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा. हालांकि आर्यन की लीगल टीम की तमाम कोशिशों के बावजूद तय समय से पहले रिहाई के ऑर्डर जेलर तक नहीं पहुंचाए जा सके.
जस्टिस एन डब्ल्यू सांम्ब्रे ने फैसले के पांच पन्नों के प्रभावी अंश की प्रति पर हस्ताक्षर किये. इसके बाद आर्यन खान के वकील आदेश की सत्यापित प्रति विशेष अदालत (एनडीपीएस कोर्ट) में ले गए. सत्यापन के बाद विशेष अदालत (सेशंस कोर्ट) से रिहाई का कागज साढ़े पांच बजे तक नहीं जारी किया जा सका. कोर्ट ने करीब साढ़े सात बजे रिहाई का ऑर्डर जारी किया.
नियम के तहत किसी को भी जमानत मिलने पर शाम के साढ़े 5 बजे के पहले ऑर्थर रोड जेल के बाहर लगे बॉक्स में जमानत पत्र डाल दिया जाता है तो उसके कुछ देर बाद जेल से रिहाई मिल जाती है. हालांकि इसके बाद पत्र डालने पर अगले दिन सुबह 6 बजे जमानत पेटी खोली जाती और उसके कुछ घंटों के बाद जमानत मिल जाती है.
Aryan Khan's bail | A physical copy of the release order has to be put into the bail box outside Arthur Road Jail for the release. The jail officials wait until 5.35 pm for this: Nitin Waychal, Arthur Road Jail Superintendent pic.twitter.com/bV3fz9N7LD
— ANI (@ANI) October 29, 2021
जमानत के लिए शर्त
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत देते हुए 14 शर्तें लगाई हैं. इसके मुताबिक, आर्यन खान ड्रग्स गतिविधियों के समान किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, जिनके आधार पर NCB द्वारा अपराध दर्ज किया गया है. आर्यन बिना इजाज़त देश नहीं छोड़ेंगे.
कोर्ट ने ये भी कहा है कि पासपोर्ट को तत्काल विशेष अदालत को सौंपा जाए. गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. अभियुक्त किसी भी प्रकार के मीडिया में विशेष गणना से पहले लंबित कोई बयान नहीं देगा. अगर उन्हें मुंबई से बाहर यात्रा करनी है, तो जांच अधिकारी को अपना यात्रा कार्यक्रम देना होगा.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन को हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच NCB मुंबई कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया है.
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