Allahabad HC On Bulldozer Action: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिनों तक रोक लगाई है. जिसको लेकर अब राजनीतिक टिप्पणियां भी आने लगी है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना दर्द बयां करते हुए अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है "हमारे दिल को तोड़ा है इमारत को नहीं तोड़ा, खबासत की भी होती है तोड़ने वाले".


दरअसल, 13 अक्टूबर को महाराजगंज में एक पूजा स्थल के बाहर गाना बजाने को लेकर हुए धार्मिक विवाद के बाद गोली लगने से राम गोपाल मिश्रा (22) की मौत हो गई थी. घटना ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया, जिसके कारण इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ हुई और चार दिनों तक इंटरनेट बंद रहा, इस दौरान लोग ज्यादातर घरों के अंदर ही रहे. अधिकारियों के अनुसार, 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक मिश्रा की हत्या और उसके बाद हुई हिंसा मामले में 11 एफआईआर दर्ज की गईं, जिसमें सैकड़ों दंगाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. लगभग 1,000 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए.






23 घरों पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने चिपकाया था नोटिस 


उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही थी. बहराइच हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के घरों पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस चिपकाया था और यह नोटिस अवैध निर्माण से जुड़ा है. नोटिस में तीन दिन के अंदर जवाब मांगा गया था और कहा गया था कि वे इस अवैध निर्माण को खुद ही हटा लें. इसके साथ ही प्रशासन ने 40 घरों पर लाल निशान भी लगा दिए हैं. इस नोटिस और लाल निशान के बाद चर्चा तेज हो गई है कि जल्द ही यहां बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है. इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिनों तक रोक लगा दी है.


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