(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
आसाराम रेप केस: जोधपुर कोर्ट ने ठहराया दोषी, 7 साल से उम्र कैद तक हो सकती है सजा
Asaram rape case verdict updates: नाबालिग से रेप के मामले में जोधपुर कोर्ट ने स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को दोषी करार दिया है. आसाराम पर फैसले के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं.
जोधपुर: नाबालिग से रेप के मामले में जोधपुर कोर्ट ने स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को दोषी करार दिया है. आसाराम के साथ दो अन्य सहयोगी शिल्पा और शरद को भी आज कोर्ट ने दोषी ठहराया. वहीं शिवा और प्रकाश को कोर्ट ने बरी कर दिया. शिवा और प्रकाश जमानत पर थे लेकिन जमानती ना मिलने के कारण प्रकाश आसाराम की सेवा के लिए जेल में ही रुका था. आज सुबह ही सुनवाई के लिए शिवा जेल के अंदर पहुंचा था. जानकारी के मुताबिक, जिस वक्त जज ने फैसला सुनाया उस वक्त आसाराम हरिओम-हरिओम का जाप कर रहा था.
अब आगे क्या होगा? दोषी करार दिए जाने के बाद अब जेल में लगी कोर्ट में ही आसाराम की सजा पर बहस हुई. अब कभी भी फैसला आ सकता है. अगर उन्हें पॉक्सो एक्ट में भी दोषी करार दिया जाता है तो कम से कम 10 साल की सजा तो तय है. सजा पर बहस के दौरान आसाराम के वकील ने उनकी उम्र का हवाला देते हुए कम सजा की गुहार लगाई. फैसले के बाद पीड़िता के पिता ने क्या कहा? कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के पिता ने कहा, ''आसाराम दोषी करार दिया गया है, हमें न्याय मिला है. जिन्होंने हमारा साथ दिया उनका धन्यवाद. अब उम्मीद है उसे कड़ी सजा मिलेगी. मुझे उम्मीद है कि जिन गवाहों को अलवा करके मार दिया गया उन्हें भी न्याय मिलेगा.'' फैसले को पढ़कर प्रतिक्रिया देंगे- आसाराम के वकील कोर्ट के फैसले के बाद आसारम के वकील विकास पाहवा ने कहा, ''हमने अभी फैसले की कॉपी नहीं देखी है, क़ॉपी देखने के बाद ही कोई कमेंट करेंगे. अभी इसमें सभी मामलों को जज ने कैसे डील किया है हमें ये देखना होगा.''आसाराम केस से जुड़ी अहम जानकारी नाबालिग के मुताबिक, वह आसाराम के छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) स्थित आश्रम में पढ़ती थी. जहां से आसाराम ने उन्हें जोधपुर बुलाया और उनके साथ 15 अगस्त 2013 को रेप किया. 6 नवंबर 2013 को पुलिस ने आसाराम और उनके चार सहयोगियों शिवा, शिल्पा, शरद और प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट (आरोपपत्र) दाखिल किया था. आसाराम के खिलाफ पॉस्को एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और आईपीसी की कई अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज किये गये थे.
आसाराम का क्या होगा अगला कदम आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे कोर्ट के फैसले पर कहा कि हम अपनी लीगल टीम से मिलेंगे और आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे. हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.
We will discuss with our legal team and then decide our future course of action. We have confidence in our judiciary: Neelam Dubey,Asaram spokesperson on Asaram convicted pic.twitter.com/3LIcyuSAmU
— ANI (@ANI) April 25, 2018
सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त आसाराम पर फैसले के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं. केंद्र ने भी कहा है कि अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात करें. जोधपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है. शाहजहांपुर में पीड़िता के घर के आस पास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.