नई दिल्ली: नाबालिग से रेप केस में आज स्वघोषित धर्मगुरू आसाराम समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया. इसके अलावा आज दो आरोपियों को बरी कर दिया गया. आसारराम की  सजा से पहले किसी अनहोनी की आशंका से पहले प्रशासन ने जोधपुर में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए थे.


आसाराम को कोर्ट लाने के बजाए जज मधुसूदन शर्मा ने जेल में कोर्ट लगाकर फैसला सुनाया. आपको बता दें कि देश कि इतिहास में यह चौथा बड़ा मामला है जब जेल के अंदर कोर्ट लगाई गई है.


पहला केस: इंदिरा गांधी के हत्यारों के मामले में


देश के इतिहास में पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह की सुनवाई के मामले में कोर्ट जेल के अंदर लगी. 31 अक्टूबर, 1984 को सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मारकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी. दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुनवाई के बाद दोनों हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई गई थी. सतवंत सिंह और बेअंत सिंह स्वर्ण मंदिर पर किए गए ऑपरेशन ब्लूस्टार का बदला लिया था.


दूसरा केस: आमिर अजमल कसाब के मामले में


देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में पकड़े गए एक मात्र जिंदा आतंकी आमिर अजमल कसाब के केस की सुनवाई मुंबई की आर्थर रोड जेल में हुई. सुरक्षा कारणों से कारण उसे कोर्ट नहीं लाया गया. सुनवाई पूरी होने के बाद आमिर अजमल कसाब को फांसी की सजा दी गई. उसे बेहद गुप्त तरीके से आर्थर रोड जेल से यरवडा जेल शिफ्ट किया और वहीं उसे फांसी दी गई.


तीसरा केस: गुरमीत रामरहीम सिंह के मामले में


पंजाब के स्वघोषित संत गुरमीत राम रहीम सिंह को पंचकूला की अदालत ने दोषी करार दिया था. इसके बाद पंजाब और हरियाणा रामरहीम के समर्थकों की हिंसा की आग में जल उठे. फैसले के खिलाफ नाराजगी जताते हुए रामरहीम के समर्थकों ने जमकर बवाल किया. इसके बाद कोर्ट ने फैसला किया कि रामरहीम की सजा का एलान जेल में ही होगा. सीबीआई के जज जगदीप सिंह ने गुरमीत राम रहीम सिंह को रोहतक जेल में 20 साल की सजा सुनाई और 30 लाख रूपये का जुर्माना लगाया.


चौथा केस: नाबालिग केस में आसाराम दोषी करार


आज जोधपुर में सुरक्षा की दृष्टि से आसाराम को जेल के अंदर कोर्ट लगातार फैसला सुनाया गया. जोधपुर में सुरक्षा की चुनौतियों को देखते हुए जज मधुसूदन शर्मा ने आज ही सजा के एलान का भी फैसला किया.


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