Ashok Gehlot Case: केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 6 जून को सुनवाई करेगा. रॉउज एवन्यू कोर्ट में 6 जून को इस मामले में बहस होगी कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी करने से पहले सेंक्शन लेने की जरूरत है या नहीं. हालांकि, दिल्ली पुलिस इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट पहले ही कोर्ट में दाखिल कर चुकी है.
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर को निर्देश दिया था कि वह मामले की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करें. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था
शेखावत ने दायर किया है केस
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराने के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. केंद्रीय मंत्री का आरोप है कि भ्रष्टाचार को लेकर सीएम गहलोत ने उनके बारे में भ्रामक बयान दिया. इससे उनकी मानहानि हुई है.
अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर संजीवनी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था. गहलोत ने घोटाले में शेखावत के माता-पिता, पत्नी और साले की संलिप्तता का भी जिक्र किया था. गहलोत ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री शेखावत ने घोटाले का पैसा दूसरे देशों में लगा रखा है.
कोर्ट ने दिया था जांच का आदेश
शेखावत की शिकायत पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर स्तर के अधिकारी को मामले की जांच का आदेश दिया था. इसके तहत तीन बिंदुओं पर जांच की जानी थी.
यह भी पढ़ें
Rahul In US: 'हेलो! मिस्टर मोदी', अमेरिका में फोन टैपिंग पर राहुल बोले- अगर कोई देश तय कर ले तो...