(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
New Telecom Bill: व्हाट्सएप कॉल के लिए देने होंगे पैसे! जानें नए दूरसंचार बिल में क्या हैं प्रावधान
New Telecom Bill: नए दूरसंचार बिल के मुताबिक हो सकता है कि भविष्य में व्हाट्सएप कॉल के लिए आपको पैसे देने पड़ें. केंद्र सरकार ने बिल के मसौदे को लेकर लोगों से राय मांगी है.
Telecom Bill Draft: व्हाट्सएप (Whatsapp) के जरिए अगर आप लोगों से बात करते या उन्हें मैसेज भेजते हैं तो ये अब आपको फ्री में नहीं मिलेगा. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi) ने लोगों से राय जानने के लिए दूरसंचार बिल का मसौदा जारी किया है. बिल में प्रावधान है कि व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए कॉल और मैसेज भेजने को टेलीकॉम सर्विस माना जाएगा, जिसके लिए कंपनियों को लाइसेंस लेना पड़ेगा.
देश की टेलीकॉम कंपनियां लगातार इस बात की शिकायत करती रही हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म द्वारा उपभोक्ताओं को मैसेज और कॉल करने की सर्विस देने से उन्हें नुकसान हो रहा है. लोगों की राय जानने के लिए बिल के मसौदे को सार्वजनिक किया गया है. आप 20 अक्टूबर तक इस बिल के प्रावधानों को लेकर राय दे सकते हैं.
इसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए प्रस्तावित बिल में ऐसे अपराधों की सजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है. जामताड़ा, अलवर और नूह जैसे देश के अलग-अलग इलाके ऐसे फ्रॉड के लिए बदनाम हो चुके हैं.
इन बिलों पर भी हो रहा काम
प्रस्तावित बिल में एक अन्य प्रावधान ये किया गया कि कॉल करने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान अब कॉल रिसीव करने वाला व्यक्ति कर सकेगा. इसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में डिजिटल सिस्टम को चुस्त-दुरुस्त बनाने और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार दूरसंचार बिल के अलावा निजी डेटा सुरक्षा बिल और डिजिटल इंडिया बिल के मसौदे पर भी काम कर रही है.
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