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Assam Cattle Preservation Bill: असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण विधेयक पेश, इन अहम प्रावधानों को किया शामिल

Assam Cattle Preservation Bill: असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021 के अनुसार उचित दस्तावेज के अभाव में मवेशियों के एक जिले से दूसरे जिले और असम के बाहर परिवहन को भी अवैध बनाने का प्रस्ताव है.

Assam Cattle Preservation Bill: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य विधानसभा में असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021 पेश किया है. असम के मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में विधेयक पेश किया, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों में इसी तरह के कानूनों की तर्ज पर राज्य में गाय संरक्षण कानून लाने की मांग की गई. नए कानून में राज्य में मवेशियों के वध, उपभोग, परिवहन को विनियमित करने के लिए कानूनी प्रावधान शामिल हैं.

असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021 (Assam Cattle Preservation Bill, 2021) के अनुसार उचित दस्तावेज के अभाव में मवेशियों के एक जिले से दूसरे जिले और असम के बाहर परिवहन को भी अवैध बनाने का प्रस्ताव है. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक नया कानून बनाने और पूर्व के असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1950 को निरस्त करने की आवश्यकता थी जिसमें मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधानों का अभाव था.

बिल के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी अन्य राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के भीतर किसी भी स्थान पर किसी भी मवेशी को परिवहन के लिए नहीं ले जाएगा, जिसका वध इस अधिनियम के तहत दंडनीय है. सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार वास्तविक कृषि या पशुपालन उद्देश्यों के लिए मवेशियों के परिवहन के लिए परमिट जारी कर सकता है. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत मवेशियों के परिवहन को नियंत्रित करने वाले केंद्र सरकार के नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से मवेशियों का परिवहन किया जाएगा.

बिल में बूचड़खाने के अलावा अन्य जगहों पर मवेशियों के वध पर रोक लगाने, बीफ और बीफ उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव है. बिल के तहत कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिक्री या पेशकश या बिक्री के लिए उजागर नहीं करेगा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अनुमति के अलावा किसी भी रूप में बीफ या बीफ उत्पाद नहीं खरीदेगा. नए कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मवेशियों के वध की उन क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जाए जहां मुख्य रूप से हिंदू, जैन, सिख और बीफ नहीं खाने वाले समुदाय रहते हैं अथवा वे स्थान किसी मंदिर और अधिकारियों द्वारा निर्धारित किसी अन्य संस्था के पांच किलोमीटर के दायरे में आते हैं. हालांकि कुछ धार्मिक अवसरों के लिए छूट दी जा सकती है.

उल्लंघन करने पर मिलेगी सजा

बिल का उल्लंघन करने पर कम से कम 3 साल की कैद हो सकती है. यह अवधि 8 साल तक हो सकती है. निषेधाज्ञा के तहत जुर्माने का भुगतान करना होगा जो 3 लाख रुपये से कम नहीं होगा और 5 लाख रुपये तक हो सकता है या दोनों के साथ हो सकता है. विधेयक में मवेशियों की देखभाल के लिए गौशाला सहित एक संस्था की स्थापना का भी प्रस्ताव है. बिल में कहा गया है कि राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकरण या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 या किसी केंद्रीय अधिनियम या किसी संघ या संगठन के तहत पंजीकृत सोसायटी को ऐसे स्थानों पर गौशालाओं सहित एक संस्था स्थापित करने के लिए स्थापित या निर्देशित कर सकती है, जिसे देखभाल के लिए आवश्यक समझा जा सकता है. मवेशियों को उसमें रखा जाएगा.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, 'भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से एक को स्थापित करता है, यह बताता है कि राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से, गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और भारोत्तोलक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार, वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा.'

उधर, असम के जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि मवेशी संरक्षण विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया गया है. पीयूष हजारिका ने कहा कि विधानसभा में विधेयक पर चर्चा और बहस होगी और बहस के दौरान विधेयक की सभी चीजें सामने आएंगी. इस बिल में कोई असंवैधानिक प्रावधान नहीं किया गया है.

यह भी पढ़ें: असम, नागालैंड, सिक्किम समेत इन राज्यों के CM के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी, कोरोना की स्थिति की करेंगे समीक्षा

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