Assam Government: बाल विवाह के मामलों को लेकर असम से 1800 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, CM के आदेश के बाद एक्शन
Assam Police: हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट करके कहा था कि असम सरकार राज्य में बाल विवाह के खतरे को समाप्त करने के अपने संकल्प में दृढ़ है. उन्होंने बताया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है.
Assam Police Arrested 1800 People On Child Marriage Cases: असम (Assam) सरकार बाल विवाह को लेकर सख्त नजर आ रही है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने शुक्रवार (3 फरवरी) को बताया कि असम में बाल विवाह पर कार्रवाई में अब तक 1,800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कार्रवाई सुबह तड़के शुरू हुई और यह अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने असम पुलिस से इसके खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस की भावना' के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए है. हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट करके कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है. सरमा ने ट्वीट किया, ''बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वर्तमान में राज्य व्यापी गिरफ्तारी चल रही है. अब तक 1800+ की गिरफ्तारी हो चुकी है. मैंने @assampolice को महिलाओं के खिलाफ हो रहे अक्षम्य और जघन्य अपराधों के लिए जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई करने के लिए कहा है.''
State wide arrests are presently underway against those violating provisions of Prohibhiton of Child Marriage Act .
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 3, 2023
1800 + have been arrested so far.
I have asked @assampolice to act with a spirit of zero tolerance against the unpardonable and heinous crime on women
'सहयोग करने का करता हूं अनुरोध'
मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ट्वीट करके कहा था कि असम सरकार राज्य में बाल विवाह के खतरे को समाप्त करने के अपने संकल्प में दृढ़ है. उन्होंने कहा था कि असम पुलिस ने अब तक राज्य भर में 4,004 मामले दर्ज किए हैं और आने वाले दिनों में और पुलिस कार्रवाई की संभावना है. मुख्यमंत्री ने कहा था कि 3 फरवरी से मुकदमों पर कार्रवाई शुरू होगी. मैं सभी से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं.
Assam Govt is firm in its resolve to end the menace of child marriage in the state.
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 2, 2023
So far @assampolice has registered 4,004 cases across the state and more police action is likely in days ahead. Action on the cases will begin starting February 3. I request all to cooperate. pic.twitter.com/JH2GTVLhKJ
असम कैबिनेट ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण या POCSO अधिनियम के तहत चार्ज करने का फैसला किया है. वहीं जिन पुरुषों ने 14-18 साल की उम्र की किशोर लड़कियों से शादी की है, उन पर बाल विवाह अधिनियम, 2006 के तहत आरोप लगाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बाल विवाह के खिलाफ 'युद्ध' धर्मनिरपेक्ष होगा और किसी एक समुदाय को लक्ष्य नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा, "इस तरह की शादियों में मौलवियों और पुजारियों को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा."
ये भी पढ़ें- 'अगर मुसलमान 1 हजार साल पहले आए तो सवर्ण हिंदू भी...' RSS नेता के बयान पर सपा नेता एसटी हसन का पलटवार