Assam Child Marriage Arrest: बाल विवाह पर राज्यव्यापी कार्रवाई के तहत असम पुलिस (Assam Police) ने पिछले दो दिनों में 2,200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है. बाल विवाह (Child Marriage) के मामले में विश्वनाथ में 139, बारपेटा में 130, धुबरी में 126, बक्सा में 123, बोंगईगांव में 117, नगांव में 101, कोकराझार में 94, कामरूप में 85, गोलपारा और उदलगुरी जिले में 84-84 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 


असम पुलिस ने रविवार (5 फरवरी) तक राज्य भर में बाल विवाह से जुड़े मामलों में 2278 लोगों को गिरफ्तार किया है और 4074 मामले दर्ज किए हैं. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार (4 फरवरी) को घोषणा की थी कि राज्य पुलिस का बाल विवाह विरोधी अभियान, 2026 में अगले विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा. सरमा के मुताबिक, कम उम्र में शादी करने वाले माता-पिता को फिलहाल गिरफ्तार करने की बजाय चेतावनी दी जा रही है. 


मुख्यमंत्री ने क्या कहा?


मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारा अभियान 2026 तक जारी रहेगा, जब अगला विधानसभा चुनाव होगा. हमें उम्मीद है कि तब तक राज्य में बाल विवाह का कोई मामला नहीं होगा." सीएम के अनुसार, उपायुक्तों को "काजियों की व्यवस्था को नियंत्रित करने" और इस मुद्दे के खिलाफ जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया गया है. 


बाल विवाह पर असम कैबिनेट ने लिया था फैसला 


असम मंत्रिमंडल ने 23 जनवरी को फैसला किया था कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने 14 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों से शादी की थी. उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी शादियों को असंवैधानिक करार दिया जाएगा. अगर वर की आयु 14 वर्ष से कम है, तो उसे "सुधार गृह" में ले जाया जाएगा. 


एआईयूडीएफ ने अभियान का विरोध किया


एआईयूडीएफ ने कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई है और दावा किया है कि बिना जागरूकता बढ़ाए लोगों को कैद करना गलत है. एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम ने कहा कि पार्टी बाल विवाह (Child Marriage) का भी विरोध करती है. अमीनुल ने कहा कि सरकार जागरूकता फैलाने, साक्षरता दर बढ़ाने जैसे कदमों पर ध्यान नहीं दे रही है. बाल विवाह के नाम पर लोगों को जेल भेजना गलत है. असम (Assam) सरकार ने अभी तक बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को लागू करने के लिए नियम नहीं बनाए हैं. 


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