Assam Government Appeal: असम सरकार ने केंद्र से डिस्टर्ब एरिया एक्ट (DAA) और आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA) को पूरे राज्य से वापस लेने की अपील की है. राज्य सरकार की तरफ से यह मांग प्रदेश के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) की पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के साथ हुई बैठक के बाद की गई है. इस बैठक में इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा हुई थी. पिछले साल राज्य के कई हिस्सों से AFSPA को हटा दिया गया था. वर्तमान में यह आठ जिलों में लागू है.


इस मामले में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “हमने केंद्र सरकार से असम राज्य से AFSPA को पूरी तरह से हटाने का अनुरोध किया है. हालांकि, इस पर केंद्र सरकार का जो भी फैसला होगा, हम उसका पालन करेंगे.” हालांकि सीएम ने इन दोनों ही कड़े कानून को पूरी तरह से वापस लेने की राज्य की इच्छा पर जोर दिया है.


सोमवार को हुई थी अमित शाह संग बैठक


इससे पहले सोमवार को सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस कानून को पूरी तरह से हटाने के रोडमैप पर चर्चा की थी. रिपोर्ट के अनुसार, सरमा ने इसमें कानून और व्यवस्था की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार और सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों की मौतों में भारी गिरावट को बड़ा कारण बताया था. यहां पिछले कुछ समय में कई शांति समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद चरमपंथी संगठनों के कई अंडरग्राउंड कैडरों के बड़ी संख्या में सरेंडर की भी बात रखी गई थी.


क्या है यह कानून


पूरे असम में अशांत क्षेत्र अधिसूचना 1990 से लागू है. अप्रैल 2022 की शुरुआत में नौ जिलों को छोड़कर पूरे असम राज्य से AFSPA को हटा दिया गया था. बाद में कछार जिले के लखीपुर उपखंड से भी इसे वापस ले लिया गया था. इसके बाद यह कानून बस आठ जिलों में लागू रह गया. दरअसल, यह कानून अशांत क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और कुछ अन्य कार्रवाइयों के साथ बिना वारंट के उसके कैंपस में घुसने या तलाशी लेने का अधिकार देता है.


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