Firecracker Ban: दिवाली से पहले, असम के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) ने राज्य में हरे रंग के पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों को फोड़ने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के अनुपालन में, त्योहारी सीजन के दौरान वायु प्रदूषण (Air Pollution) पर अंकुश लगाने के लिए अगली अधिसूचना तक आदेश प्रभावी रहेगा. पीसीबी अध्यक्ष अरूप कुमार मिश्रा ने बताया कि राज्य प्रदूषण निकाय ने भी राज्य के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश लागू करने के लिए कहा है. पीसीबी ने राज्य पुलिस से पटाखों की सप्लाई रोकने के लिए कार्रवाई करने को भी कहा है.


अवैध पटाखों का भंडारण करने वालों को पकड़े जाने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन पर है. पुलिस और प्रसाशन को यह सुनिश्चित करना है कि पटाखों के इस्तेमाल को रोका जाए, क्योंकि पीसीबी केवल सलाह और निर्देश जारी करता है. वहीं राज्य में हुए दैनिक कार्रवाई की रिपोर्ट भी पीसीबी को प्रस्तुत की जानी चाहिए. हालांकि, दिवाली पर लोग दो घंटे के दौरान हरे पटाखे फोड़ सकते हैं. हर साल दिवाली की रात शहर की परिवेशी वायु को खतरनाक स्तर पर धकेल देती है, जिससे सर्दियों में प्रदूषण का स्तर अपने चरम पर पहुंच जाता है. 


दिल्ली में भी पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध


वहीं राजधानी दिल्ली में भी अक्टूबर की शुरुआत के साथ हवा की क्वालिटी में संभावित गिरावट को देखते हुए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा अपने ट्वीटर हैंडल से की है.उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि, "पिछले 3 साल से दीवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है. जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके."


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