Assam CM On Child Marriage: असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए एक्शन मोड में दिखाई दे रही है. सीएम हिमंत के बयान के बाद आज से ही सरकार ने बड़े स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है. इस दौरान दोषियों की गिरफ्तारी होगी और बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. 


यही वजह है कि पुलिस ने बीते हफ्ते से लेकर अब तक बाल विवाह के 4,004 मामले दर्ज किए. 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 14-18 साल की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.






'अदालत में पेश नहीं किए जाएंगे नाबालिग'
ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और विवाह को अवैध घोषित किया जाएगा. अगर लड़के की उम्र भी 14 साल से कम होगी तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा क्योंकि नाबालिगों को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता है.


सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर कहा कि असम सरकार राज्य में बाल विवाह को खत्म करने के अपने संकल्प पर दृढ़ है. असम पुलिस ने राज्य भर में अब तक 4,004 मामले (बाल विवाह के) दर्ज किए हैं और आने वाले दिनों में पुलिस की और कार्रवाई होने की उम्मीद है. इन मामलों पर तीन फरवरी से कार्रवाई शुरू होगी. मैं सभी से सहयोग का अनुरोध करता हूं.


सीएम ने की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक
हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्यव्यापी पुलिस कार्रवाई पर पुलिस महानिदेशक जी पी सिंह की मौजूदगी में सभी पुलिस अधीक्षकों (एसपी) के साथ डिजिटल बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने लोगों से इस कुरीति से मुक्ति के लिए सहयोग और समर्थन की अपील की. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है और बाल विवाह इसका प्रमुख कारण रहा है. राज्य में दर्ज विवाह में से 31 प्रतिशत मामले निषिद्ध आयुवर्ग के हैं.


कहां दर्ज किए गए हैं सबसे अधिक मामले?
हाल में दर्ज बाल विवाह के 4,004 मामलों में सबसे अधिक धुबरी (370) में दर्ज किए गए हैं. इसके बाद ऐसे मामले होजई (255) में और उदलगुरी (235) में दर्ज किए गए हैं. बराक घाटी के हैलाकांडी जिले में बाल विवाह का सिर्फ एक मामला दर्ज किया गया.


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