गुवाहाटी: असम में 72 घंटे के लिए हवाई यात्रा के जरिए आनेवाले लोगों को आइसोलेशन में नहीं रहना होगा. सरकार ने कहा कि विदेश से राज्य में आने वाला कोई यात्री अगर 72 घंटे के अंदर जाना चाहता है तो उसे आइसोलेशन में रहने की जरूरत नहीं होगी. ये उस सूरत में होगा जब एयरपोर्ट पर होने वाले रैपिड एंटीजन टेस्ट (RAT) में उसे निगेटिव पाया जाता है.
असम सरकार का हवाई यात्रियों के लिए नियम
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव समीर सिन्हा की ओर से जारी एक आदेश में गाइडलाइन के बारे में बताया गया है. आदेश में कहा गया है कि यात्री को अपने वापसी टिकट की प्रति मुहैया करानी होगी जिसमें उसके 72 घंटे में वापस जाने की जानकारी दी गई हो. एयरपोर्ट पर उसे RAT जांच के लिए अपना नमूना देना होगा. अगर उसकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उसे राज्य से बाहर जाने की इजाजत होगी.
72 घंटे में जाने पर आइसोलेशन में रहने की जरूरत नहीं
अगर RAT जांच में उसके संक्रमित होने की पुष्टि होती है तो फिर यात्री को कोविड-19 के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल के तहत आइसोलेशन या इलाज के लिए जाना होगा. आदेश में कहा गया है कि बिना लक्षण वाले यात्रियों को RAT जांच में निगेटिव पाए जाने के बावजूद RT-PCR टेस्ट कराना होगा. इस दौरान जांच रिपोर्ट आने तक यात्रियों को आइसोलेशन में रहना होगा. आदेश में चेतावनी देते हुए आगे कहा गया, "अगर कोई हवाई यात्री 72 घंटे की समय सीमा का उल्लंघन करता है तो उसे दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा. साथ ही उसे आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा.
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