गुवाहाटी: असम सरकार ने पंचायत प्रमुख बनने के लिए न्यूनतम उम्र की मौजूदा सीमा 35 साल से घटाकर 25 साल करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत निर्णय किया गया.


राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस पद पर चुने जाने के लिए अधिकतम दो बच्चे होने का नियम बरकरार रहेगा.


मंत्रिमंडल ने राज्य के बाहर काम कर रहे युवाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए नया कानून (असम निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए भर्ती विनियमन अधिनियम) बनाने का फैसला किया है.


विज्ञप्ति में बताया गया है कि सामुदायिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अभियान गौहाटी हाई कोर्ट के आदेश के बजाए संशोधित असम भूमि राजस्व विनियम अधिनियम 1986 के तहत चलाया जाएगा.


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