दिसपुरः कोरोना के बढ़ते मामलों को कंट्रोल में करने के लिए असम में शुक्रवार से लॉकडाउन को और सख्त कर दिया जाएगा. इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से सूचना जारी कर दी गई है. राज्य सरकार की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक साप्ताहिक बाजारों को अगले 15 दिनों के लिए बंद रखा गया है. सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी दुकानें दोपहर एक बजे तक ही खुलेंगे. वहीं दोपहर दो बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक के लिए सभी गतिविधियों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.


सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों के अलावे सभी धार्मिक स्थलों को अगले 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है. इसके अलावा शादी ब्याह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित करके 10 कर दिया गया है.


हालांकि सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक फूड डिलिवरी, ई कॉमर्स, दवाईयां, हॉस्पिटल समेत प्रतिष्ठानों को बंदी से राहत दी गई है. राज्य सरकार के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. इस दौरान कक्षाएं ऑनलाइन चला सकते हैं.


नए आदेश में फार्मासिस्ट, अस्पताल, पशु देखभाल केंद्र और पशु चिकित्सा क्लीनिक के अलावे आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को इस आदेश में छूट दी गई है. ये सभी प्रतिष्ठान बिना किसी प्रतिबंध के खुले रहेंगे.


सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट 30 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाई जा सकती है. वहीं ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और टैक्सी पर एक ड्रइवर के साथ दो लोगों को चलने की छूठ दी गई है.


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