Assam Latest News: असम की हिमंत विस्वा सरमा सरकार ने गुरुवार (18 जुलाई 2024) को असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम एवं नियम 1935 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी, जो विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की अनुमति देता था.


मुख्यमंत्री सरमा ने इस बात की जानकारी दी. दावा किया जा रहा है कि निरसन विधेयक 2024 को विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है. इस साल की शुरुआत में, मंत्रिमंडल ने अधिनियम को समाप्त करने की मंजूरी दे दी थी और गुरुवार को बैठक में इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक निरसन विधेयक को अधिकृत किया गया.


एक्स पर पोस्ट करके दी जानकारी


सरमा ने यहां मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के तुरंत बाद सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.’’


अगले मॉनसून में रखा जाएगा विधेयक


उन्होंने कहा, ‘‘आज असम मंत्रिमंडल की बैठक में हमने असम निरसन विधेयक 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है. इसे निरस्त करने के निर्णय का उद्देश्य विवाह और तलाक के पंजीकरण में समानता लाना है.’’ उन्होंने कहा कि निरसन विधेयक को अगले मॉनसून सत्र में विधानसभा के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा।


विवाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी कानून लाने की तैयारी


मुख्यमंत्री सरमा ने आगे कहा कि  राज्य मंत्रिमंडल को यह भी निर्देश दिया गया है कि असम में मुस्लिम विवाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक उपयुक्त कानून लाया जाए, जिस पर विधानसभा के अगले सत्र तक विचार किया जाएगा. सरमा मंत्रिमंडल ने राज्य में बाल विवाह के सामाजिक खतरे को समाप्त करने के लिए 23 फरवरी को अधिनियम को निरस्त करने के निर्णय को मंजूरी दे दी थी.


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