असम: 2 से अधिक बच्चों वाले विधायकों और सांसदों की रद्द होगी सदस्यता!
गुवाहाटी: असम में दो से अधिक बच्चों वाले विधायकों और सांसदों की सदस्यता रद्द होगी. असम सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हिमंत बिस्व सर्मा ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करेगी कि दो बच्चों के नियम का पालन न करने वाले विधायकों और सांसदों की सदस्यता रद्द की जाए.
किसी भी उम्मीदवार के लिए अधिकतम दो बच्चों का नियम
सर्मा ने कहा, "राज्य सरकार केंद्र के सामने विधायकों को परिवार नियोजन नियमों को पालन करवाने के लिए कहेगी. राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए किसी भी उम्मीदवार के लिए अधिकतम दो बच्चों का नियम लागू होगा."
उन्होंने कहा, "अगर कोई विधायक नियम का उल्लंघन करता है तो उसे अयोग्य करार दिया जाए और भविष्य में भी उस पर चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाया जाए."
किसी भी सरकारी लाभ और सुविधाओं से होना पड़ेगा वंचित
असम सरकार ने जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए अधिकतम दो बच्चों के नए कानून की प्रस्तावना तैयार की है. प्रस्तावित कानून के मुताबिक, दो संतान के नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को नौकरी सहित किसी भी सरकारी लाभ और सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा.
इस कानून में यह प्रावधान भी रखा गया है कि दो से अधिक संतान पैदा करने वाला व्यक्ति पंचायत या निकाय चुनाव भी नहीं लड़ सकता.
जुड़वा या एक साथ तीन बच्चा होने की स्थिति में छूट
सर्मा ने कहा, "हमने राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर मार्च में ही प्रस्तावित कानून अपलोड कर दिया था और उस पर जनता से राय मांगी थी. अब तक हमें 88 ईमेल, सोशल नेटवर्क के जरिए 600 टिप्पणियां और मीडिया के जरिए 37 लेख एवं समीक्षाएं मिली हैं. उनके आधार पर हमने दूसरी और अंतिम जनसंख्या नीति का मसौदा तैयार किया है."
प्रस्तावित कानून में हालांकि जुड़वा या एक साथ तीन बच्चा होने की स्थिति में छूट प्रदान की गई है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने महिला अधिकार सुरक्षा कानूनों की भी समीक्षा करने का फैसला किया है.