देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. 27 मार्च को असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग है.वोट डालने से पहले वोटिंग लिस्ट में अपना नाम सुनिश्चित कराना जरूरी होता है. चुनाव आयोग की वेबसाइट से देश के किसी भी हिस्से के नागरिक अपना वोटर स्लिप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है.


इस वोटर स्लिप में पूरा डिटेल मौजूद रहता जिससे वोटर को मतदान केंद्रों पर वॉलेंटियर से अपने नाम का स्लिप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर वेबसाइट से वोटर स्लिप डाउनलोड कर लिया जाए है तो समय की बहुत बचत होगी और वह सीधे मतदान केंद्र पर लाइन में लगकर अपना वोट आसानी से डाल सकता है.


वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजना होगा


वोटर स्लिप डाउनलोन करने के लिए जिस राज्य की वोटर सूची में नाम दर्ज होता है, उस राज्य के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाना होता है. चूंकि 27 मार्च को पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, इसलिए हम यहां इन दोनों राज्यों के चुनाव आयोग की वेबसाइट से वोटर स्लिप निकालने की जानकारी दे रहे हैं.


वोटर को सबसे पहले यह देखना होगा कि वोटर लिस्ट में उसका नाम है कि नहीं. इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाना होगा. पश्चिम बंगाल के लिए ceowestbengal.nic.in. वेबसाइट पर जाना होगा. असम के लिए ceoassam.nic.in. पर जाना होगा.  इस वेबसाइट पर कई ऑप्शंस दिखेंगे जैसे कि सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट, नो योर इलेक्टोरल डिटेल, नो योर पोलिंग स्टेशन, डाउनलोड इपीआईसी आदि.


ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम


सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट ऑप्शंस पर जाकर अपना नाम चेक  किया जा सकता है. इस ऑप्शंस पर क्लिक के बाद एक अलग पेज खुलेगा. इसमें जगह के नाम का पूरा ब्यौरा डालना होगा. इसके बाद अपना नाम इसमें तलाश करना होगा. इसके लिए दो ऑप्शंस दिए गए हैं. पहले में अपना नाम डालकर वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजना होगा. दूसरे ऑप्शंस में यदि ईपीईआईसी नंबर है तो इसे डालें. इसके बाद नाम का पूरा डिटेल आ जाएगा.


पांच दिन पहले से वोटर स्लिप वेबसाइट पर उपलब्ध


जिस दिन चुनाव होता है, उससे पांच दिन पहले से आयोग बेबसाइट पर वोटर इंफॉरमेशन स्लिप डाल देता है जिसे मतदाता डाउनलोन कर सीधे मतदान केंद्र पर जा सकते हैं. वोटर ईपीआईसी नंबर डालकर वोटर स्लिप निकाला जा सकता है. इसमें मतदान केंद्र का नाम, मतदान केंद्र संख्या, मतदान की तारीख और वोटर का पूरा डिटेल उपलब्ध रहता. इसे वोटर सीधे मतदान अधिकारी को दिखाकर अपना वोट डाल सकता है. इस पर फोटो नहीं रहती. इस कारण यह मतदान केंद्र पर पहचान सुनिश्चित के लिए वैध नहीं है. इसके लिए फोटो आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत है.

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