![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
जान-बूझ कर टैक्स न देना पड़ेगा महंगा, हो सकती है 7 साल की जेल की सजा
अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट बुक और दूसरे दस्तावेजों में गलत या फर्जी एंट्री या स्टेटमेंट लिखी गई है तो माना जाएगा कि वह जानबूझ कर टैक्स नहीं चुकाना चाहता है.
![जान-बूझ कर टैक्स न देना पड़ेगा महंगा, हो सकती है 7 साल की जेल की सजा Willful tax evasion may cause you land in a jail up to seven years जान-बूझ कर टैक्स न देना पड़ेगा महंगा, हो सकती है 7 साल की जेल की सजा](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/15130645/INCOME-TAX-2.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
जानबूझ कर टैक्स न देने पर सात साल तक जेल की सजा हो सकती है. इनकम टैक्स कानून की धारा 276 सी के मुताबिक जान बूझ कर टैक्स, पेनाल्टी, ब्याज न देने या इनकम की अंडर रिपोर्टिंग करने से तीन महीने से लेकर सात साल तक जेल की सजा हो सकती है. ऐसा करने वाले टैक्सपेयर के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
इनकम टैक्स की धारा 276 सी 25 लाख रुपये की आय पर बनने वाला टैक्स न देने या इसकी अंडर रिपोर्टिंग पर जुर्माना समेत कम से कम छह महीने और अधिकतम सात साल की जेल का प्रावधान है. जहां 25 लाख रुपये से कम पर टैक्स देनदारी न चुकाने का मामला होता है वहां जुर्माना समेत कम से कम तीन महीने और अधिकतम दो साल तक जेल की सजा का प्रावधान है.
सजा के साथ जुर्माना भी लग सकता है इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति जान बूझ कर टैक्स, पेनाल्टी या ब्याज नहीं चुका रहा है कि उसे अतिरिक्त तीन महीने से लेकर दो साल तक की जेल हो सकती है. यह सजा इकनम टैक्स कानून की धारा 276 (2) के तहत होती है. उस शख्स पर जुर्माना लगाने या उसे इससे छुटकारा देने का अधिकार कोर्ट का होता है.
बही-खातों में फर्जी एंट्री टैक्स चोरी मानी जा सकती है इनकम टैक्स एक्ट की इस धारा के तहत जानबूझ कर टैक्स न चुकाने को परिभाषित किया गया है. इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट बुक और दूसरे दस्तावेजों में गलत या फर्जी एंट्र या स्टेटमेंट लिखी गई होगी तो माना जाएगा कि वह व्यक्ति जानबूझ कर टैक्स नहीं चुकाना चाहता है. अगर कोई व्यक्ति अपने बही-खातों में गलत या फर्जी एंट्री करता या किसी अकाउंट बुक में दर्ज एंट्री को मिटाता है तो यह जानबूझ की गई टैक्स चोरी मानी जाएगी.
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![तहसीन मुनव्वर](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/3df5f6b9316f4a37494706ae39b559a4.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)