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Atal Pension Yojana: टैक्स पेयर्स एक अक्टूबर से अटल पेंशन योजना से नहीं जुड़ सकेंगे, जानें क्या हुए बदलाव
Atal Pension Yojana: योजना के अंशधारकों को उनके योगदान के आधार पर 60 साल की उम्र होने के बाद गारंटी के साथ 1,000 रुपये से 5,000 रुपये महीने न्यूनतम पेंशन मिलती है.
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Atal Pension Yojana: केंद्र की मोदी सरकार ने एक अधिसूचना में जानकारी देते हुए बताया है कि आयकरदाता एक अक्टूबर से सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना में नामांकन नहीं कर सकेंगे. बता दें कि सरकार ने मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक जून, 2015 को अटल पेंशन योजना (APY) शुरू की थी. योजना के अंशधारकों को उनके योगदान के आधार पर 60 साल की उम्र होने के बाद गारंटी के साथ 1,000 रुपये से 5,000 रुपये महीने न्यूनतम पेंशन मिलती है.
ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा, "एक अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है, या रहा है, वह अटल पेंशन योजना में शामिल होने के योग्य नहीं होगा." मंत्रालय ने अटल पेंशन योजना पर अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव किया है. बुधवार को जारी नयी अधिसूचना उन अंशधारकों पर लागू नहीं होगी, जो एक अक्टूबर 2022 से पहले इस योजना में शामिल हुए हैं. अधिसूचना के मुताबिक, अगर कोई अंशधारक, जो एक अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद इस योजना में शामिल हुआ है, और बाद में पाया जाता है कि वह आवेदन की तारीख को या उससे पहले आयकरदाता रहा है, तो उसका एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा और अबतक की इकट्ठा पेंशन राशि उसे दे दी जाएगी.
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वित्तीय सेवा विभाग ने ट्वीट से जानकारी दी
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने एक ट्वीट में कहा, "एक अक्टूबर, 2022 से आयकरदाता एपीवाई में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे. आबादी के वंचित तबके तक पेंशन का लाभ बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए अटल पेंशन योजना में संशोधन किया गया है." वहीं आयकर कानून के तहत 2.5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले लोगों को आयकर का भुगतान करने की जरूरत नहीं है.
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