अतीक के नाबालिग बच्चों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, माफिया की बहन ने मांगी थी कस्टडी
Atiq Ahmed Minor Son Case: माफिया अतीक की बहन शाहीन ने अपने भाई के नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग की है. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में शाहीन की याचिका खारिज हो चुकी है.
Mafia Atiq Ahmed Minor Children Case: माफिया अतीक अहमद के दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी. अतीक की बहन शाहीन अहमद ने बाल सुधार गृह में रह रहे अतीक के दोनों नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी.
अतीक के दोनों नाबालिग बेटे फिलहाल प्रयागराज के बाल सुधार गृह में हैं. दो हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से भेजे गए बाल मामलों के विशेषज्ञ के सी जॉर्ज ने सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों (याचिकाकर्ता और यूपी सरकार) को रिपोर्ट सौंप दी थी. सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे. अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं. बच्चे राज्य से बाहर जाना चाहते हैं.
नाबालिग बच्चों की हो रही काउंसलिंग
अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों की उम्र 15 और 17 साल है. उन्हें सुरक्षा कारणों से बाल सुधार गृह में अन्य बच्चों से अलग रखा गया है. अधिकारियों का कहना है कि काउंसलिंग दोनों नाबालिग बच्चों की सोच और व्यवहार को बदलने की कोशिश कर रही है. ताकि ये दोनों अपने परिवार के बाकी सदस्यों के नक्शेकदम पर न चलें, जो अपराधों में शामिल थे. अतीक का तीसरा बड़ा बेटा असद 13 अप्रैल को झांसी के पास एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया था.
आपको बता दें, प्रयागराज में 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने गोली मारी थी. मौके से ही पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. तीनों शूटर्स अभी प्रतापगढ़ की जिला जेल में बंद है. शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य के खिलाफ 13 जुलाई को चार्जशीट दाखिल हुई थी.
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