'भगवा आतंक' शब्द कांग्रेस की देन, मैं षडयंत्र की शिकार हुई: साध्वी प्रज्ञा
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नई दिल्ली: 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में मुंबई हार्इकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज साध्वी प्रज्ञा पहली बार मीडिया के सामने आयीं. साध्वी प्रज्ञा ने अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए पूरी तरह कांग्रेस को जिम्मेदार बताया. इसके साथ ही उन्होंने तत्कालीन मुंबई एटीएस पर भी गैर कानूनी तरीके सेबंधक बनाने और प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया.
नौ साल बाद मीडिया के सामने क्या बोलीं साध्वी प्रज्ञा?
साध्वी प्रज्ञा ने कहा, ''मैं अभी तक कोई भी भावना व्यक्त नहीं कर पायी. पिछले नौ वर्षों में मेरे भारतवर्ष में सीमा पर या देश के अंदर नक्सल हमले में या आतंकी हमले में कोई भी सैनिक भाई या बहन शहीद हुआ है मैं उन्हें श्राद्धाजलि अर्पित करती हूं.''
साध्वी प्रज्ञा ने कहा, ''मैं पिछले नौ साल पहले कांग्रेस से षड़यंत्र के चलते जेल में थी. अभी मैं सिर्फ अर्धमुक्त हुई हूं. मैं अभी मानसिक रूप से बंधन में रहूंगी. मैं कोर्ट को धन्यवाद देती हूं कि मुझे इलाज कराने का अवसर दिया और खुले में सांस लेने का अवसर दिया.''
साध्वी प्रज्ञा ने कहा, ''मीडिया ने भी शुरू में आतंकवादी कह दिया लेकिन ये भी कांग्रेस के षडयंत्र का हिस्सा था. लेकिन अभी आप लोग मेरे साथ हैं. मैं अभी मुक्त हूं और अब अपना इलाज करवाऊंगी.''
साध्वी प्रज्ञा ने कहा, ''भगवा आतंक शब्द कांग्रेस की देन है, भवगा रंग से आतंकी शक्तियों को डरना चाहिए. भगवा आतंक की पूरी कहानी कांग्रेस ने ही बना कर प्रस्तुत की थी.''
साध्वी प्रज्ञा ने कहा, ''कांग्रेस ने षडयंत्र किया था ये स्पष्ट है और ये भी स्पष्ट है कि ऐसी अभी सरकार है जो किसी के साथ षडयंत्र नहीं करेगी. एजेंसियां अपना काम करतीं हैं.''
साध्वी प्रज्ञा ने कहा, ''एटीएस ने मुझे बंधन में बहुत प्रताड़ित किया, मुझे मानसिक और शारीरिक तरीके से बिल्कुल तोड़ दिया. मुंबई एटीएस ने मुझे अवैध तरीके से बंधन में लिया था. एटीएस ने मुझे जितना प्रताड़ित किया उतना तो शायद परतंत्र भारत में भी किसी स्त्री को नहीं किया गया होगा. कांग्रेस ने मुझे खत्म करने का पूरा षडयंत्र किया था.'' क्या है मामला ? सितंबर 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में दो धमाके हुए थे. इन धामकों में सात लोग मारे गए थे जबकि 79 लोग घायल हुए थे. इसी मामले में अक्टूबर 2008 में साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया था.
बॉम्बे हाईकोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को पांच लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. इसी मामले में दूसरे आरोपी कर्नल पुरोहित की जमनानत अर्जी खारिज कर दी गई.
पिछले साल एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे दी थी लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी थी. इसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी.
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