Jammu-Kashmir: आतंकियों के मददगार की संपत्ति कुर्क, जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपील- घरों में न दें शरण
Jammu-Kashmir: आतंकवादियों को शरण देने और उन्हें रसद सहायता प्रदान करने के खिलाफ जम्मू-कश्मीर पुलिस एक्शन में है. इसी के तहत गुरुवार को एक घर कुर्क किया गया.
Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के दानवाथपोरा कोकेरनाग इलाके में आतंकवादियों की मदद करने वाले एक सहयोगी के निर्माणाधीन घर को कुर्क कर दिया है. पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद हिजबुल आतंकवादी के घर को कुर्क कर लिया.
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि यूए(पी) अधिनियम के तहत कोकेरनाग पुलिस की जांच के दौरान, एक निर्माणाधीन आवासीय घर पाया गया. इसे आतंकवादी संगठन एचएम के आतंकवादियों की तरफ से इस्तेमाल किया गया था. यह घर दानवाथपोरा कोकेरनाग निवासी आतंकी सहयोगी मोहम्मद इशाक मलिक का था.
आरोपी से संबंधित संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया को यूए(पी) अधिनियम की धारा 25 के तहत एसआईयू (SIU) अनंतनाग ने उग्रवाद की कार्रवाई के रूप में नामित किया गया था. संभागीय आयुक्त कश्मीर की तरफ से संपत्ति की कुर्की की मंजूरी दी गई थी. इसके साथ ही पुलिस ने एक बार फिर आम जनता को चेतावनी जारी की है.
आतंकियों को घरों में शरण न देने की अपील
पुलिस की अपील है कि कोई भी उग्रवादियों और उग्रवादियों के सहयोगियों को घरों में शरण न दे और उन्हें रसद सहायता प्रदान न करे. पुलिस ने कहा है कि चेतावनी का पालन नहीं करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एसआईयू (SIU) अपने आतंकवाद विरोधी अभियान में और उग्रवादी फंडिंग ऑपरेशन को निशाना बनाने के लिए आतंकवाद की आय के दायरे में आने वाली संपत्तियों की पहचान और कुर्की और जब्ती जारी रखेगी.
50 से अधिक संपत्तियां सील
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