नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतर-जातीय विवाह करने वालों खाप पंचायतों अथवा संगठनों का किसी भी प्रकार का हमला गैरकानूनी है. अदालत ने कहा कि यदि दो बालिग विवाह करते हैं तो कोई खाप पंचायत, व्यक्ति या सोसायटी उस पर सवाल नहीं उठा सकती है.


प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की खंडपीठ ने अंतर-जातीय और सगोत्र विवाह के मामलों में परिवार की इज्जत की खातिर ऐसे युवा दंपत्तियों की हत्या और उन्हें परेशान करने से रोकने के उपायों के बारे में केन्द्र से कहा कि वह न्याय मित्र राजू रामचन्द्रम द्वारा पहले दिये गये सुझावों पर अपना जवाब दे.


पीठ ने कहा, न्याय मित्र खाप के बारे में जो कुछ भी कह रहे है. उससे हमें कोई मतलब नहीं है. हमारा सरोकार तो यह है कि यदि बालिग लडका या लडकी विवाह करते हैं तो कोई खाप, व्यक्ति या कोई समाज उन पर सवाल नहीं उठा सकता है.


पीठ ने केन्द्र से कहा कि वह न्याय मित्र के सुझावों पर कोई सुझाव नहीं देगी बल्कि वह उनके सुझावों के आधार पर आदेश देने के बारे में सोच रही है.


शीर्ष अदालत ने इससे पहले गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी, न्याय मित्र और खाप पंचायतों से इस मामले में सुझाव मांगे थे. इस संगठन ने ही 2010 में याचिका दायर करके परिवार की इज्जत की खातिर होने वाले ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों को कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.


इस मामले में कोर्ट ने खाप पंचायतों से भी जवाब मांगा था ताकि परिवार की इज्जत की खातिर ऐसे दंपत्ति की हत्या और महिला को परेशान करने से रोकने के बारे में कोई आदेश देने से पहले उनके विचार जाने जा सकें.