कुलभूषण जाधव केस पर बोले अटॉर्नी जनरल, 'ICJ में भारत की बड़ी जीत, बोगस पाई गईं पाक की दलीलें'
नई दिल्ली: इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने कुलभूषण जाधव केस पर आज अपना फैसला सुना दिया है. आईसीजे ने पाकिस्तान की ओर से दी गई सभी दलीलों को खारिज करते हुए पाक को आदेश दिया है कि अंतिम फैसले तक वह कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता है. भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इसे भारत की बड़ी जीत करार देते हुए कहा कि इस केस में भारत हर हद तक जाएगा.
कुलभूषण जाधव केस पर ये बहुत अहम फैसला: अटॉर्नी जनरल
इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि कुलभूषण जाधव केस पर ये बहुत अहम फैसला है. इस फैसले ने के जरिए पूरी दुनिया और दुनियाभर के न्यायाधीशों ने ये दिखा दिया कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी दलीलें रखी गईं, वो गलत थी. आपको बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 देशों के जजों की बेंच होती है.
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस केस में दोनों देशों ने अपनी दलीलें रखीं. पाकिस्तान को ओर से दलीलें रखीं गई थी कि इस केस में प्रॉपर ट्रायल हुआ था, मिलिट्री ट्रायल हुआ था, वो सब बोगस पाया गया. इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर किया कि कुलभूषण जाधव को अंतिम फैसले तक फांसी नहीं दी जाएगी और मामला की पूरी तरह से सुनवाई की जाएगी.
अंतिम फैसले तक कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं
मुकुल रोहतगी ने बताया कि कुलभूषण जाधव केस में अब पूरा मु्द्दा देखा जाएगा, जोकि अगस्त के अंत तक होगा. उन्होंने कहा कि इसलिए पूरा भारत और जाधव की परिवार वाले निश्चिंत हो जाएं कि जाधव सुरक्षित है और जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाएगी उन्हें सजा नहीं दी जाएगी.
उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश के बाद दोनों देशों के बीच एक बाइंडिंग है. अगर भविष्य में पाकिस्तान कहे कि कोई बाइंडिंग नहीं है तो कुलभूषण जाधव केस में भारत को जिस हद तक जाना पड़ेगा, भारत जाएगा.
फाइनल फैसले की तरफ ये बड़ा कदम
रोहतगी ने कहा कि आईसीजे के आदेश के बाद कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान को ना केवल काउंसलर ऐक्सेस देना चाहिए बल्कि कुलभूषण के परिवार वालों को उससे मिलने देना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इस केस में फाइनल फैसले की तरफ भारत का ये बड़ा कदम है.