Attorney General To SC: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (24 नवंबर) को एक बार फिर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त (EC) के रूप में नियुक्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि उनकी फाइल को "जल्दबाजी" में अप्रूव किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल को "बहुत तेजी से" पारित कर दिया गया. वहीं, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने अदालत से 'थोड़ा रुकने' के लिए कहा और मामले पर विस्तारपूर्वक गौर करने का अनुरोध किया.


जस्टिस के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा, "यह किस तरह का मूल्यांकन है? हम अरुण गोयल की योग्यता पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं." शीर्ष विधि अधिकारी ने पीठ से कहा, "कृपया थोड़ा रुकिये. मैं आपसे विस्तारपूर्वक मामले पर गौर करने की अपील करता हूं."


उल्लेखनीय है कि केंद्र ने कोर्ट के बुधवार को दिए निर्देश के अनुसार पीठ के समक्ष चुनाव आयुक्त के तौर पर गोयल की नियुक्ति की मूल फाइल पेश की जिस पर न्यायालय ने गौर किया. पीठ ने कहा कि 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गोयल ने एक ही दिन में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, एक ही दिन में कानून मंत्रालय ने उनकी फाइल पारित कर दी, चार नामों की सूची प्रधानमंत्री के सामने पेश की गई और गोयल के नाम को 24 घंटे के भीतर राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई.


'अचानक 24 घंटे में कैसे नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई'


इससे पहले, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल देख सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा. कोर्ट ने पूछा - "15 मई से पद खाली था. अचानक 24 घंटे से भी कम समय में नाम भेजे जाने से लेकर उसे मंजूरी देने की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई. 15 मई से 18 नवंबर के बीच क्या हुआ?"


इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा SC


गौरतलब है कि शीर्ष अदालत कुछ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें निर्वाचन आयुक्तों (EC) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली का अनुरोध किया गया है. केंद्र ने दलील दी कि 1991 के अधिनियम ने सुनिश्चित किया है कि निर्वाचन आयोग अपने सदस्यों के वेतन और कार्यकाल के मामले में स्वतंत्र रहता है और ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो अदालत के हस्तक्षेप को वांछित करता हो.


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