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खुल गया निकिता सिंघानिया का सीक्रेट! अब पता चला कहां छुपा रखा था 4 साल का बेटा, टेंशन में थे अतुल सुभाष के मां-बाप

Atul Subhash Nikita Singhania Case: अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया के चार साल के बेटे के बारे में बेंगलुरु पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में स्कूल से एक पत्र मिला है.

Atul Shubhash Suicide Case: दिवंगत एआई इंजीनियर अतुल सुभाष (Atul Shubhash) के लापता बेटे के बारे में हरियाणा के फरीदाबाद स्थित एक आवासीय विद्यालय ने बेंगलुरु पुलिस के साथ जानकारी साझा की है. स्कूल ने बताया है क‍ि वह वर्तमान में आवासीय विद्यालय के छात्रावास में रह रहा है. दिवंगत अतुल सुभाष के माता-पिता ने बच्चे की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उनका कहना है कि बच्चा लापता है और उन्हें उसकी सुरक्षा का डर है.

स्कूल ने बताया कि फिलहाल सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे को छुट्टी के लिए घर ले जाने के लिए कोई नहीं आया है. छुट्टियों के दौरान उसे स्कूल की देखरेख में हॉस्टल में रहने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. आवासीय विद्यालय सतयुग दर्शन विद्यालय के प्रिंसिपल डॉ. अरुण कुमार शर्मा ने मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन की जांच के बारे में इस संबंध में एक पत्र लिखा. पुलिस सब-इंस्पेक्टर को संबोधित एक पत्र में कहा गया है कि अतुल का चार वर्षीय बेटा आवासीय विद्यालय का छात्र है.

बच्चे के स्कूल फॉर्म में निकिता ने खुद को बताया सिंगल पैरेंट

आईएएनएस को अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया के चार वर्षीय बेटे के बारे में बेंगलुरु पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में स्कूल से एक पत्र मिला है. प्रिंसिपल ने बच्चे के दाखिले से संबंधित दस्तावेज भी साझा किए हैं, जो अब आईएएनएस के पास हैं, जिसमें विशिष्ट विवरण के साथ प्रवेश फॉर्म भी शामिल है. इस पत्र के अनुसार, निकिता सिंघानिया ने दावा किया कि वह बच्चे की सिंगल पैरेंट है और उन्होंने पिता के विवरण से भरे जाने वाले कॉलम को हटा दिया है. दस्तावेज में कहा गया है कि लड़का वर्तमान में छात्रावास में रह रहा है और उसने स्कूल में कक्षा नर्सरी में दाखिला लिया है. लड़के की मां निकिता सिंघानिया ने व्यक्तिगत रूप से स्कूल में उसकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी की.

अतुल सुभाष ने ये कहकर कर ली थी सुसाइड

अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी पर तलाक के लिए तीन करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में पुलिस ने प‍िछले साल 9 दिसंबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108, 3 (5) के तहत आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. अतुल सुभाष के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस थाने में अपने भाई को आत्महत्या के लिए न‍िक‍िता स‍िंंहान‍िया व ससुराल के अन्‍य सदस्‍यों पर उकसाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. विकास कुमार ने शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके भाई (अतुल सुभाष) के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए हैं और मामले को निपटाने के लिए तीन करोड़ रुपये की मांग की है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके भाई को कार्यवाही के दौरान अदालत में ताना मारा गया कि या तो उन्हें तीन करोड़ रुपये देने होंगे या फिर आत्महत्या कर लेनी होगी.

अतुल सुभाष के पिता बोले- पोते को लेकर चिंतित

निकिता के परिवार ने आरोप लगाया कि मृतक सुभाष ने उसके परिवार से भारी दहेज की मांग की थी, इसके कारण उसके पिता की मौत हो गई. अतुल सुभाष के पिता पवन कुमार मोदी ने बीते दिनों कहा था कि वह अपने पोते की सुरक्षा को लेकर चिंतित है. मेरा पोता उसके लिए एटीएम था. उसने उसकी देखभाल करने के बहाने पैसे लिए. उसने 20,000 से 40,000 रुपये की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. उसने 80,000 रुपये के लिए अपील की. ​​इसके बाद भी वह और पैसे मांगती रही. इसलिए, हमने बच्चे की कस्टडी के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि वह हमारे पास सुरक्षित रहेगा. कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की कथित आत्महत्या मामले में निकिता सिंघानिया के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज कर दी.

ये भी पढ़ें- 'दादी बच्चे के लिए अजनबी हैं और मां...', पोते की कस्टडी के लिए अतुल सुभाष की मां की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही ये बात?

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