Atul Subhash Suicide Case: एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद उनकी पत्नी और आरोपी निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को जमानत मिलने गई हैं. जमानत मिलने पर मृतक अतुल सुभाष के पिता की ओर से पैरवी करने वाले वकील चंदन के श्रीवास्तव ने कहा, "मैं जमानत से बहुत परेशान हूं क्योंकि मुझे इतनी जल्दी जमानत मिलने की उम्मीद नहीं थी और उन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए थी."
वकील चंदन श्रीवास्तव ने कहा, "अदालत का आदेश मिलने के बाद हम उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे. मृतक अतुल सुभाष के पिता को जौनपुर कोर्ट से नोटिस मिला था, लेकिन उस पर कोर्ट की मुहर नहीं है, इसलिए उनके पिता ने कोई दस्तावेज नहीं दिए हैं. वे अतुल सुभाष का मृत्यु प्रमाण पत्र मांग रहे हैं."
दलीलों को सुनने की बाद मिली थी जमानत
अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में बेंगलुरु की सिटी सिविल कोर्ट ने शनिवार (04 जनवरी, 2025) को निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी. इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं.
सुनवाई के दौरान निकिता सिंघानिया के वकील ने पुलिस की ओर से दिए गए उचित आधारों की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी. अदालत ने जमानत का फैसला ऐसे समय में लिया है जब घटना के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आगे की जांच जारी है.
क्या है अतुल सुभाष का मामला?
अतुल सुभाष पेशे से एक AI इंजीनियर थे. साल 2019 में उनकी शादी निकिता सिंधानिया से हुई थी. लेकिन आरोप है कि तलाक के बाद उनकी पत्नी ने उनसे तीन करोड़ रुपये मांगे थे. सुभाष की पत्नी ने उनपर कई केस भी दायर किए हुए थे.
इन सबके बाद अतुल सुभाष ने 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा था और एक घंटे 21 मिनट का वीडियो भी बनाया था. इसमें उन्होंने पत्नी से कथित प्रताड़ना की बात बताई थी. उन्होंने वीडियो में अपनी पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और उनके परिवार उनसे उनके बच्चे को मिलने देने के लिए 30 लाख रुपयों की मांग की है. इसके बाद अतुल सुभाष के आत्महत्या की खबरें आई और इस मुद्दे से देशभर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
ये भी पढ़ें:
मोसाद के जासूस को सीरिया ने बीच चौराहे फांसी पर लटकाया, 60 साल बाद इजरायल क्यों वापस चाहता है शव