अतुल सुभाष की मां ने सुप्रीम कोर्ट से कर दी ऐसी मांग, जारी हो गया यूपी-कर्नाटक-हरियाणा सरकार को नोटिस!
Atul Subhash Suicide Case: कोर्ट ने तीनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर बच्चे के बारे में जवाब देने को कहा है. अतुल की पत्नी निकिता और उसका परिवार इस समय जेल में है.
Atul Subhash Suicide Case: एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अतुल की मां अंजू देवी मोदी ने अपने 4 साल के पोते को खुद को सौंपने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है. 7 जनवरी को मामले पर अगली सुनवाई होगी.
सुप्रीम ने जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने अंजू देवी मोदी के लिए पेश वकील को थोड़ी देर सुनने के बाद याचिका पर नोटिस जारी कर दिया. इस हैबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका में कहा गया है कि अतुल की पत्नी निकिता और उसका परिवार जेल में है. ऐसे में अतुल का 4 साल का बेटा कहां है, इसकी कोई जानकारी याचिकाकर्ता को नहीं है.
तीन राज्य की सरकारों ने SC ने मांगा जवाब
बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली अंजू देवी की याचिका में कहा गया है कि शायद बच्चा निकिता के किसी रिश्तेदार के यहां हो, लेकिन बच्चे की देखभाल का ज़िम्मा उसकी दादी को मिलना चाहिए. याचिका में निकिता के अलावा यूपी, कर्नाटक और हरियाणा सरकार को भी पक्ष बनाया गया है. ऐसे में कोर्ट ने तीनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर बच्चे के बारे में जवाब देने को कहा है.
अतुल सुभाष की मां अंजू मोदी ने याचिका में कहा कि उनके पोते व्योम को दादा-दादी के साथ रहने की अनुमति दी जाए. इसमें कहा गया, "निकिता सिंघानिया का परिवार बच्चे को खोजने में बाधा डाल रहा है. उनके साथ अतुल का बेटा सुरक्षित नहीं है." सुभाष के पिता पवन कुमार ने बच्चे की कस्टडी की मांग करते हुए आरोप लगाया कि निकिता और उसके परिवार ने अतुल को झूठे केस में फंसाकर पैसे के लिए परेशान किया. उन्होंने कहा कि जब तक अतुल को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वे उसकी अस्थियों को विसर्जित नहीं करेंगे.