‘निकिता सिंघानिया के पास हर बात का जवाब’, अतुल सुभाष के आरोपों पर बोले चाचा ससुर सुशील कुमार
Nikita Singhania Family Reaction: अतुल सुभाष के चाचा ससुर ने उत्पीड़न के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और अपने परिवार की बेगुनाह बताया.
Atul Subhash Suicide Case: टेक इंजीनियर अतुल सुभाष का सुसाइड केस इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. उन्होंने अपने ससुराल वालों पर उनको प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली. वहीं, उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया के घरवालों का पहला रिएक्शन सामने आया है और परिवार वालों पर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, निकिता के चाचा सुशील कुमार ने कहा, "मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में एफआईआर में मेरा नाम शामिल है लेकिन मैं वहां (बेंगलुरु में) नहीं था और न ही इस मामले में मेरी कोई भूमिका है. हमें मामले के बारे में मीडिया से ही पता चला."
सुशील कुमार ने परिवार को बताया निर्दोष
हालांकि, उन्होंने आरोपों को "निराधार" बताते हुए खारिज कर दिया और अपने परिवार को निर्दोष बताया. उन्होंने कहा, "हमारे परिवार का कोई भी सदस्य दोषी नहीं है. कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट का जो भी फैसला होगा, उसका पालन किया जाएगा."
‘निकिता देगी हर आरोप का जवाब’
निकिता के चाचा ने कहा, "मैं अलग फ्लैट में रहता हूं और भले ही मैं रिश्ते से निकिता का चाचा हूं, लेकिन मुझे मामले की जानकारी नहीं है. निकिता अभी वहां नहीं है, लेकिन जब वह वापस आएगी तो वह हर सवाल का जवाब देगी. सुभाष ने जो भी आरोप लगाए हैं, निकिता उन सभी का जवाब देगी." उन्होंने ये भी कहा कि कानूनी कार्यवाही के चलते उनके परिवार का सुभाष के परिवार से कोई संपर्क नहीं है. उन्होंने कहा, "तीन साल से मामला कोर्ट में चल रहा है और हमारी तरफ से कोई भी उनसे नहीं मिला."
एफआईआर में सुशील कुमार का भी नाम
बेंगलुरु पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में सुशील कुमार का नाम दर्ज है. पुलिस ने अतुल सुभाष के भाई की शिकायत के आधार पर उनकी पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ बीएनएस एक्ट की धारा 108 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया था. बीएनएस एक्ट की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) गैर-जमानती है.
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