नई दिल्ली: केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली हाईकोर्ट से 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी घोटाले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और दो अन्य आरोपियों को मिली जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं वापस ले लीं.
जस्टिस अनु मल्होत्रा ने सीबीआई को जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं वापस लेने की अनुमति इस आधार पर दी कि इस मामले में आरोपपत्र निचली अदालत में दायर हुआ है.
अदालत ने कहा कि याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दी जाती है लेकिन अदालत ने जरूरत पड़ने पर आरोपियों की जमानत रद्द कराने के लिए भविष्य में उचित कदम उठाने की एजेंसी को आजादी दी.
सीबीआई ने आरोपी वकील गौतम खेतान, एस पी त्यागी तथा उनके रिश्तेदार संजीव त्यागी की अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर मामले में जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं दायर की थीं.