फेसमास्क को लेकर एविएशन रेगुलेटर सख्त, नहीं पहनने पर ‘नो फ्लाई लिस्ट में’ दर्ज हो जाएगा नाम
जो यात्री जानबूझकर फ़ेस मास्क नहीं लगाते और अन्य यात्रियों को ख़तरे में डालते हैं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए एविएशन मंत्रालय ने ये सख़्त निर्णय लिया है.
नई दिल्ली: हवाई यात्रा के दौरान फेस मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को लेकर एविएशन मंत्रालय ने सख़्त रुख़ अपना लिया है. सरकार के एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एक आदेश जारी कर एलान किया है कि जो हवाई यात्री उड़ान के दौरान फ़ेस मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें आगे की यात्राओं के लिए ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में डाल दिया जाएगा.
नो फ़्लाई लिस्ट में आने का मतलब और शर्तें
एविएशन मंत्रालय की नो फ़्लाई लिस्ट में आने का मतलब ये है कि ऐसे यात्री जो जानबूझकर कर उड़ान के दौरान फ़ेस मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें आगे की किसी भी एयर लाइंस से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. एविएशन मंत्रालय की नो फ़्लाई लिस्ट दरअसल एक प्रकार की ब्लैक लिस्ट है जिसमें शामिल नामों को सभी एयर लाइंस को सौंप दिया जाएगा. ऐसे यात्रियों को आगे की उड़ानों से रोकना एयर लाइंस की ज़िम्मेदारी होगी.
स्वास्थ्य या अन्य वाजिब वजहों पर दी जा सकती है छूट
डीजीसीए के मुताबिक़ सिर्फ़ ऐसे यात्री जिन्हें मास्क लगाने में किन्हीं स्वास्थ्य कारणों से परेशानी हो रही है केवल उन्हें ही बिना मास्क के हवाई यात्रा करने की इजाज़त दी जा सकती है. ऐसे में एयर लाइंस को दूसरे यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा.
फ़्लाइट के क्रू मेम्बर तय करेंगे नो फ़्लाई लिस्ट के नाम
आग्रह करने के बाद भी फ़ेस मास्क न लगाने वाले किसी यात्री का नाम नो फ़्लाई लिस्ट में डालने का अधिकार डीजीसीए ने फ़्लाइट के क्रू मेम्बरों और फ़्लाइट कमांडर को दिया है. केबिन क्रू या फ्लाइट कमांडर अगर ऐसा देखते हैं कि कोई हवाई यात्री जानबूझकर फेस मास्क नहीं पहनता है और अन्य यात्रियों के लिए खतरा बनता है तो ऐसे 'लापरवाह' हवाई मुसाफिरों को एविएशन मंत्रालय नो फ्लाई लिस्ट में डालेगा.
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