अयोध्या मामला: LIVE स्ट्रीमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से मांगी रिपोर्ट, पूछा- क्या ऐसा संभव है?
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की सुनवाई के लाइव स्ट्रीमिंग के संबंध में रजिस्ट्री ऑफिस से रिपोर्ट मांगी है. इस रिपोर्ट के आधार पर ही यह फैसला लिया जाएगा कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी या नहीं. बता दें कि अयोध्या मामले की सुनवाई लाइव दिखाने की मांग पूर्व बीजेपी नेता गोविन्दाचार्य ने की है.
नई दिल्ली: अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद केस की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री ऑफिस से रिपोर्ट मांगी है कि अगर अभी आदेश दिया जाए तो कितने दिनों में लाइव स्ट्रीमिंग सेवा की शुरुआत की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस रिपोर्ट के बाद ही लाइव स्ट्रीमिंग पर फैसला लिया जाएगा.
बता दें कि सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पूर्व बीजेपी नेता गोविंदाचार्य ने की है. उन्होंने याचिका में कहा है कि अगर अयोध्या मामले की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करना संभव नहीं हो तो कम से कम इस सुनवाई की आडियो रिकार्डिंग या लिपि तैयार की जानी चाहिए.
गोविंदाचार्य के इस मांग का मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई भी आदेश सुनवाई की प्रक्रिया के बीच में नहीं दिया जाना चाहिए. बता दें कि अयोध्या मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में संविधान पीठ कर रही है. इसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं.
इससे पहले गोविन्दाचार्य ने लाइव स्ट्रीमिंग के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले को आधार बनाया था. उन्होंने कोर्ट के 26 सितंबर, 2018 के उस फैसले का हवाला दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण करने की अनुमति दी थी.
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