नई दिल्ली: अयोध्या फैसले के खिलाफ अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेगा. बता दें कि कल ही सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रिव्यू पिटीशन दायर करने से इनकार किया था, लेकिन एआईएमपीएलबी ने आज फैसला किया है कि वह रिव्यू पिटीशन दायर करेगा.


इस संदर्भ में जफरयाब जिलानी ने कहा है कि हम दिसंबर के पहले हफ्ते में रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्विटर पर लिखा, ''हम अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिसंबर के पहले हफ्ते में बाबरी केस में पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रहे हैं. मामले को आगे बढ़ाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड का निर्णय कानूनी रूप से हमें प्रभावित नहीं करेगा. सभी मुस्लिम संगठन हमारे साथ हैं.''





बता दें कि फैसला आने के बाद ही जफरयाब जिलानी ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. हम इस फैसले को आखिरी फैसला नहीं मानते हैं.


क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला


बता दें कि अयोध्‍या मामले में गत 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिए गए निर्णय में विवादित स्‍थल पर राम मंदिर का निर्माण कराने और मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन अयोध्‍या में किसी प्रमुख स्‍थान पर देने का आदेश दिया था.