Ayodhya Verdict: सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने किया SC के फैसले का स्वागत, कहा- 5 एकड़ में भव्य मस्जिद बन जाएगी
सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. कोर्ट ने हमें पांच एकड़ जमीन देने को कहा है इससे भव्य मस्जिद का निर्माण हो सकता है. सरकार 3 महीने में मंदिर निर्माण और प्रबंधन के लिए ट्रस्ट बनाएगी.
नई दिल्ली: अयोध्या विवाद पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित जमीन रामलला की है. कोर्ट ने इस मामले में निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि तीन पक्ष में जमीन बांटने का हाई कोर्ट फैसला तार्किक नहीं था. कोर्ट ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ की वैकल्पिक जमीन दी जाए. सरकार 3 महीने में मंदिर निर्माण और प्रबंधन के लिए ट्रस्ट बनाएगी. अब सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत किया है.
सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा है कि ''हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. कोर्ट ने हमें पांच एकड़ जमीन देने को कहा है इससे भव्य मस्जिद का निर्माण हो सकता है. इतने बड़े क्षेत्र में मस्जिद देश में कहीं और नहीं है इसलिए यह खुशी की बात है.''
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ट्रस्ट के मैनेजमेंट के नियम बनाए. मन्दिर निर्माण के नियम बनाए. अंदर और बाहर का हिस्सा ट्रस्ट को दिया जाए. मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ की वैकल्पिक ज़मीन मिले. या तो केंद्र 1993 में अधिगृहित जमीन से दे या राज्य सरकार अयोध्या में ही कहीं दे. हम अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम पक्ष को ज़मीन दे रहे हैं. सरकार ट्रस्ट में निर्मोही को भी उपयुक्त प्रतिनिधित्व देने पर विचार करे.
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