Jauhar University Rampur: रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्सों को गिराने की आशंका जताते हुए समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. आज़म के वकील निज़ाम पाशा ने जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच से कहा- ज़मानत देते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई शर्त के मुताबिक यूनिवर्सिटी की करीब 13 हेक्टेयर ज़मीन जिला प्रशासन ने अपने कब्ज़े में ले ली है. 


उन्होंने ये भी कहा, ज़मानत देते वक़्त ऐसी शर्त थोपना ग़लत है अब परिसर की दो इमारतें गिराने की तैयारी है. बेंच ने कहा कि याचिका को लिस्ट कराने के लिए रजिस्ट्रार के सामने रखें. दरअसल, रामपुर के जिलाधिकारी रविंदर कुमार मंदार ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि, हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत जो शत्रु संपत्ति है उसे कस्टोडियन विभाग को वापस दिया जाए. जौहार विश्वविद्यालय में 13 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर वापस लिया जाना है जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि 30 जून तक इस क्रिया को पूरा करना है. 






आजम खान के खिलाफ दर्ज हुई थी प्राथमिकी


बता दें, आजम खान समेत कई के खिलाफ शत्रु संपत्ति हड़पने और करोड़ों रुपये से ज्यादा सार्वजनिक पैसे का गलत इस्तेमाल करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. एफआईआर में ये आरोप लगाया गया था कि, भारत विभाजन के दौरान इमामुद्धीन कुरैशी नामक एक शख्स पाकिस्तान चला गया था और उसकी जमीन को दुश्मन की संपत्ति के तौर पर दर्ज किया गया था लेकिन आजम खान ने कई लोगों के साथ मिलकर उस पर कब्जा कर लिया.


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