बाबरी विध्वंस केस: स्पेशल कोर्ट का फैसला 30 सितंबर तक, SC ने एक महीने बढ़ाई समय सीमा
इस मामले में बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित दूसरे नेता आरोपी हैं.
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसले के लिए लखनऊ की स्पेशल कोर्ट की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है. इस मामले में बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य नेता आरोपी हैं.
सुनवाई कर रहे जज एसके यादव की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निपटारे की समय सीमा एक महीना बढ़ा दी है. इससे पहले इसमें फैसले के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया था. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को अप्रैल 2017 में दिन-प्रतिदिन की सुनवाई करने और दो साल में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था.
Supreme Court extends deadline for a month, till September 30, for CBI trial court in Lucknow to pronounce its judgement on cases against senior BJP leaders L K Advani, Murali Manohar Joshi, Uma Bharti & other leaders in Babri Masjid demolition case. SC gave the order on Aug 19. pic.twitter.com/KdZgNRWeiP
— ANI (@ANI) August 22, 2020
बता दें कि इस मामले में आडवाणी ने 24 जुलाई को अपना बयान दर्ज कराया था. अपने बयान में उन्होंने विवादित ढांचा गिराये जाने की साजिश में शामिल होने से इंकार किया था. उन्होंने कहा था कि राजनीतिक वजहों से उन्हें बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के मामले में अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है.
वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने 23 जुलाई को विशेष सीबीआई अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था. उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए केन्द्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से फंसाने का आरोप लगाया.
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