नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को पुख्ता करते हुए दिल्ली पुलिस ने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक असामाजिक तत्व और आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ये कदम उठाया है. पुलिस के मुताबिक इस तरह की जानकारी है की आतंकी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के जरिए आम पब्लिक, वीआईपी और बड़ी महत्वपूर्ण बिल्डिंग को निशाना बना सकते हैं. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कदम उठाते हुए सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफार्म जैसे पैराग्लाइडर, पैरामोटर हैंग ग्लाइडर, यूएवी ( अनं आर्म्ड वेहिकल), यूएएस अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ड्रोन , हॉट बैलून को दिल्ली में उड़ाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है.
20 जनवरी से लागू होगा ये आदेश
दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह प्रतिबंध 20 जनवरी से 15 फरवरी तक 27 दिनों के लिए लागू रहेगा. अगर कोई भी प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.यह कार्यवाही सरकारी आदेश का करने पर होती है.
किसान आंदोलन के चलते गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा पुलिस के लिए बनी चुनौती
दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस बार गणतंत्र दिवस कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के लिए दोहरी चुनौती है. क्योंकि किसान सभी बॉर्डर पर डटे हुए हैं. साथ ही इस तरह के भी दिल्ली पुलिस को इनपुट मिल रहे हैं कि असामाजिक तत्व इन किसानों की भीड़ का फायदा उठाकर भी किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं. इसके अलावा इंटेलिजेंस गणतंत्र दिवस समारोह पर भी आतंकी खतरे की लगातार चेतावनी दे रहे हैं. इसी के चलते दिल्ली पुलिस लगातार पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ मीटिंग कर रही है और संपर्क में है. जिससे सभी आपस में महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस इनपुट शेयर कर सके.