2008 नियमों के प्रावधान तीन के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है तथा उस सार्वजनिक स्थान के मालिक, संचालक, प्रबंधक, निरीक्षक या प्रभारी को यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी गतिविधियां ना हों.
पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के महापंजीयक को निर्देश दिया कि पांच जुलाई तक बताएं कि नियम तीन के तहत धूम्रपान रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.
पीठ ने यह फैसला अदालत परिसर के पास स्थित तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकान हटावाने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया.