नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि उसके परिसर में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंध नियम लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाना जरूरी है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढिंगरा सहगल की पीठ ने कहा, ‘‘दिल्ली हाई कोर्ट के परिसर में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंध नियम 2008, के प्रावधान तीन को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है.’’


2008 नियमों के प्रावधान तीन के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है तथा उस सार्वजनिक स्थान के मालिक, संचालक, प्रबंधक, निरीक्षक या प्रभारी को यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी गतिविधियां ना हों.

पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के महापंजीयक को निर्देश दिया कि पांच जुलाई तक बताएं कि नियम तीन के तहत धूम्रपान रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.

पीठ ने यह फैसला अदालत परिसर के पास स्थित तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकान हटावाने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया.