नई दिल्लीः दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सोमवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली में 30 सितंबर तक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों सहित लोगों के बड़े पैमाने पर जमा होने पर रोक रहेगी. कृषि विधेयकों के खिलाफ शहर में कई प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी डीडीएमए के पूर्व के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि 30 सितंबर तक प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी.


दिल्ली सरकार के उप गृह सचिव के साथ किए गए संवाद में डीडीएमए के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राजेश गोयल ने सोमवार को कहा कि छह जून को प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश 30 सितंबर तक प्रभावी होगा.


डीडीएमए के छह जून के आदेश के मुताबिक सभी तरह के सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में और अन्य तरह के जमावड़ें पर दिल्ली में रोक रहेगी.
आदेश में विवाह समारोह में 50 से अधिक और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगाई गई थी.


देश में बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 54 लाख 87 हजार 580 हो गई है. इनमें से 87,882 लोगों की मौत हो चुकी है. एक्टिव केस की संख्या 10 लाख 3 हजार है और 43 लाख 96 हजार लोग ठीक हो चुके हैं. संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब चार गुना अधिक है.


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