Gujarat News: गुजरात के अहमदाबाद में धार्मिक स्थानों और सार्वजनिक मार्ग पर अंडे और नॉनवेज की रेहड़ी खड़ी रखने पर पाबंदी लगा दी गई है. अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये फैसला लिया है. ऐसे में अहमदाबाद शहर में स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी हॉल, मंदिर के पास अंडे और नॉनवेज नहीं बेचे जा सकेंगे. 16 नवंबर से अहमदाबाद में यह निर्णय लागू होगा. गुजरात में इससे पहले भावनगर, जूनागढ़ , राजकोट और बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने धार्मिक स्थलों के आस-पास और सार्वजनिक मार्गों पर नॉनवेज व अंडे की दुकान नहीं लगाने के आदेश दिए गए थे.
अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष देवांग दानी ने कहा, "स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में और सार्वजनिक सड़कों पर मांसाहारी सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी. कल से ये फैसला लागू होगा."
हालांकि, आणंद में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, "ये शाकाहारी और मांसाहारी का सवाल नहीं है. लोग जो चाहें खाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन स्टॉलों पर बेचा जा रहा भोजन हानिकारक नहीं होना चाहिए और स्टॉलों को यातायात प्रवाह में बाधा नहीं डालनी चाहिए."
बता दें कि अहमदाबाद नगर निगम से सड़क किनारे मांसाहार की बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी. अहमदाबाद नगर निगम के राजस्व समिति के अध्यक्ष जैनिक वकील ने शनिवार को नगर निगम के कमिश्नर और स्टैंडिंग कमिटी को पत्र लिखकर सड़कों पर मांसाहारी भोजन की बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग की थी.
उन्होंने लिखा था, "हाल के दिनों में सार्वजनिक स्थलों पर मांस, मटन और मछली की बिक्री के चलते नागरिक सड़कों पर नहीं जा सकते हैं. साथ ही यहां के निवासियों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची है. ऊपर से स्वच्छता, जीव दया और अपनी संस्कृति का पालन करने के लिए यह पाबंदी लगाना जरूरी हो गया है."
इससे पहले राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खुले में नॉनवेज या अंडा बेचने पर पाबंदी लगाई, तो वहीं वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी खुले में इसकी बिक्री पर पाबंदी लगा दी. दोनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से ये भी कहा गया था कि खुले में नॉनवेज बेचने वालों के साथ ही इसका सेवन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.