Batla House Encounter: इंडियन मुजाहिदीन के संचालक शहजाद अहमद की शनिवार को दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई. शहजाद अहमद साल 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था. जेल अधिकारी के मुताबिक, शहजाद पर अन्य दूसरे अधिकारियों पर हमला करने का भी दोषी ठहराया गया था.
आरिज खान को पहले ही हो चुकी है फांसी की सजा
बता दें कि बटला हाउस केस में आतंकी आरिज खान को पहले ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के जुर्म में आरिज खान को मार्च 2021 में मृत्युदंड सुनाया था. कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा था कि यह अपराध ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ की श्रेणी में आता है और इसके लिए अधिकतम सजा उपयुक्त है.
मुठभेड़ में मारे गए थे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी मोहन चंद शर्मा दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर के बटला हाउस में पुलिस और कथित आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में मारे गये थे. उससे पहले यहां सिलसिलेवार बम धमाकों में 39 लोगों की जान गई थी और 159 लेाग घायल हुए थे.
मुठभेड़ में गोली लगी थी
शर्मा को इन बम धमाकों में शामिल रहे संदिग्ध आतंकवादियों के बटला हाउस में मौजूद होने की खबर मिली थी, जिसके बाद वह अपने नेतृत्व में सात सदस्यीय दल के साथ 19 सितंबर, 2008 को वहां पहुंचे थे. मुठभेड़ में उन्हें गोली लगी थी और उनकी मौत हो गई थी. उन्हें मरणोपरांत शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुस्कार अशोक चक्र प्रदान किया था. बटला हाउस एनकाउंटर दिल्ली में हुई बड़ी मुठभेड़ों में से एक मानी जाती है.
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