J&K में जनरल स्टोर पर बियर बिक्री का मामला: LG मनोज सिन्हा पर भड़की बीजेपी, बोली- हिंदू भावनाओं की कद्र करो
Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर के जनरल स्टोर्स में बीयर बेचने की अनुमति देने पर बीजेपी ने वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर तंज कसा है और कहा है कि हिंदुओं की भावनाओं की कद्र करो.
Jammu-Kashmir: बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बीयर की बिक्री के लिए अनुमति दिए जाने के बाद वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने कहा कि सरकार को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. इस निर्णय की समीक्षा की मांग करते हुए गुप्ता ने कहा, जम्मू को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है और यहां के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बीयर और अन्य मादक पेय पदार्थों की बिक्री के हम सख्त खिलाफ हैं.
बता दें कि मंगलवार को, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर में हुई बैठक के बाद प्रशासनिक परिषद (एसी) ने पहली बार शहरी क्षेत्रों में बीयर और अन्य रेडी टू ड्रिंक (आरटीडी) पेय बेचने के लिए डिपार्टमेंट स्टोर्स को अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने भी भाग लिया.
दुकानों में बीयर बिक्री की मिली अनुमति
प्रशासनिक परिषद ने बीयर और रेडी टू ड्रिंक (RTD) की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस JKEL-2A के अनुदान के लिए जम्मू और कश्मीर शराब लाइसेंस और बिक्री नियम, 1984, और उत्पाद नीति, 2023-24 में उदार प्रावधानों को शामिल करने की मंजूरी दी है. जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्रों में डिपार्टमेंट स्टोर में पेय पदार्थ बेचे जा सकेंगे.
बीयर लाइसेंस के लिए आवेदन करने की योग्यता
किसी भी कॉमर्शियल परिसर, जिसमें न्यूनतम 1,200 वर्ग फुट का कुल कार्पेट एरिया हो और जम्मू और श्रीनगर शहरों में न्यूनतम जिनका 5 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार हो, वे पात्र ऐसी दुकानों के लिए दो 2 करोड़ रुपये जैसी शर्तों को पूरा करता हो, उन्हीं लोगों को लाइसेंस दिए जाएंगे. इसके अलावा, 10 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले डिपार्टमेंट स्टोर की श्रृंखलाएं अपने प्रत्येक स्टोर के लिए अलग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी.
डिपार्टमेंटल स्टोर आवेदन करने की तारीख से कम से कम 12 महीने पहले से मौजूद होना चाहिए. हालांकि, यह शर्त 10 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले डिपार्टमेंटल स्टोर्स की श्रृंखला से संबंधित नए/हाल ही में खोले गए डिपार्टमेंट स्टोर के मामले में लागू नहीं होगी.
इसके अलावा, वैसे जनरल स्टोर जो किराना वस्तुओं सहित कम से कम छह श्रेणियों की वस्तुओं की बिक्री करते हों, जिनमें फ्रोज़ेन खाद्य पदार्थ; कन्फेक्शनरी / बेकरी आइटम; प्रसाधन सामग्री; प्रसाधन सामग्री; घरेलू सामान; बर्तन/रसोई के बर्तन; खेल सामग्री; विद्युत / इलेक्ट्रॉनिक उपकरण; परिधान; और स्टेशनरी शामिल हों उन्हें ही लाइसेंस दिया जाएगा. इसके अलावा, उक्त निर्णय के अनुसार पेट्रोल पंपों पर कार्यरत डिपार्टमेंट स्टोर के लाइसेंस के अनुदान के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.
प्रशासनिक परिषद ने जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम को संबंधित उपायुक्त के परामर्श से गैर-सेवित/अछूते क्षेत्रों में बीयर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री की अनुमति को भी मंजूरी दी है.
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