Covid Guidelines: किसी दूसरे राज्य में जाने से पहले जान लें क्या हैं यात्रा के नियम? किसे मिली है छूट और किसे है मनाही
कई राज्यों ने पूरी तरह से वैक्सिनेटेड या फिर कम से कम एक डोज़ लगवा चुके लोगों के लिए क्वारन्टीम नियमों भी ढील दी है. हम आपको देश के अलग अलग राज्यों में यात्रा करने के नियमों की जानकारी दे रहे हैं.
नई दिल्ली: कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण की जंग जारी है, अब तक देश में करीब 68.75 करोड़ लोगों को वैक्सीन कम से कम एक डोज़ लग चुकी है. इसमें 16.11 करोड़ सेकेंड डोज़ दी जा चुकी हैं. जैसे जैसे टीकाकरण के आंकड़े में तेजी आ रही है. राज्यों की ओर से कोरोना गाइड लाइंस में पहले के मुकाबले थोड़ी ढील भी दी जा रही है.
कई राज्यों ने यात्रा से जुड़े नियमों में ढील दी है और दोनों डोज़ लगवा चुके लोगों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट के नियम से छूट दी जा रही है. इसके साथ ही कई राज्यों ने पूरी तरह से वैक्सिनेटेड या फिर कम से कम एक डोज़ लगवा चुके लोगों के लिए क्वारन्टीम नियमों भी ढील दी है. हम आपको देश के अलग अलग राज्यों में यात्रा करने के नियमों की जानकारी दे रहे हैं.
इन राज्यों में जानें के लिए अभी भी आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी
अंडमान: कम से 48 घंटे पुरानी रिपोर्ट
छत्तीसगढ़: कम से 96 घंटे पुरानी रिपोर्ट
झारखंड: 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट
लद्दाख: 96 घंटे पुरानी रिपोर्ट
मिजोरम: या तो 48 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट या फिर RAT टेस्ट और RT-PCR रिपोर्ट
त्रिपुरा: 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट
दोनों डोज़ लगवा चुके लोगों को इन राज्यों में यात्रा करने छूट, अगर नहीं लगी वैक्सीन तो क्या हैं नियम?
असम-मेघालय: पहुंचने पर टेस्ट करवाना होगा. असम के लिए आपके पास पुरानी रिपोर्ट या फिर दोनों वैक्सीन डोज़ लेना जरूरी.
चंडीगढ़, केरल, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम: 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए. अगर वैक्सीन की एक डोज़ लगी है तो राजस्थान में रिपोर्ट की जरूरत नहीं.
गोवा, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तराखंड: 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए. या फिर वैक्सीन का दूसरा डोज़ 15 दिन पहले लगे हों. (गोवा के लिए 14 दिन)
नगालैंड: 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, अगर वैक्सीन की सिर्फ एक डोज़ लगी है तो सात का क्वारन्टीन
अलग अलग राज्यों से आने वाले लोगों के लिए इन राज्यों में अलग अलग नियम
गुजरात: अगर आप गुजरात के सूरत जा रहे हैं तो या तो आपके वैक्सीन के दोनों डोज़ लगे हों या फिर आपके पास 72 घंटे पुरानी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए. बाकी राज्य में कहीं भी ऐसा नियम नहीं है.
जम्मू कश्मीर: श्रीनगर में अगर आपके पास आटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं है तो आपको RAT टेस्ट करवाना होगा.
कर्नाटक: अगर आप महाराष्ट्र या केरल से कर्नाटक जा रहे हैं तो आपके पास 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए.
तमिलनाडु: अगर आप केरल से तमिलनाडु जा रहे हैं तो 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए. वैक्सीन के दोनों डोज़ ले चुके लोगों इस नियम से छूट है.
पश्चिम बंगाल: पुणे, मुंबई और चेन्नई से आने वालों यात्रियों के लिए 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है. वैक्सीन के दोनों डोज़ ले चुके लोगों इस नियम से छूट है.
उत्तर प्रदेश में यात्रा करने के क्या नियम हैं?
उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र और केरल से आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है. अगर आप सिक्किम, मणिपुर, नगालैंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र से लखनऊ आ रहे हैं तो आपको 96 घंटे पुरानी रिपोर्ट की आवश्यकता है. इसके साथ ही अगर आप वाराणसी या बरेली जाना चाहते हैं तो या तो आपके वैक्सीन के दोनों डोज़ लगे हों या फिर आपके पास 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए. दिल्ली से कानपुर आने वाले यात्रियों को वहां पहुंचने के बाद टेस्ट करवाना अनिवार्य है.
इन राज्यों में यात्रा करने के लिए किसी तरह का प्रतिबंध नहीं
आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में यात्रा करने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है.
अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्या हैं नियम?
कोविड-19 के नये स्वरूपों के डर के मद्देनजर दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और चीन सहित सात देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच को अनिवार्य कर दिया गया है. केन्द्र की ओर से यह जानकारी दी गयी. ये सात देश दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे हैं.