भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना बेहद जरूरी कर दिया है. गौरतलब है कि सरकार द्वारा पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए कई बार समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है. फिलहाल 31 मार्च डेडलाइन है. अगर इस तारीख तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.  इतना ही नहीं आयकर कानून के तहत यदि तय समय सीमा के भीतर आधार के साथ पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया गया तो अब भारी पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है.


 पैन-आधार लिंकिंग न कराने पर लगेगा जुर्माना


मंगलवार को लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक, 2021 में, सरकार ने एक संशोधन पेश किया है जिसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने आधार के साथ पैन को लिंक नहीं कराया तो उसे  1 हजार रुपये तक लेट फीस भरनी पड़ सकती है.


कई सुविधाओं का नहीं मिलेगा लाभ
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भी ऐलान किया है कि सभी भारतीय नागरिकों को उक्त समय अवधि से पहले अपना पैन और आधार कार्ड लिंक कराना होगा. ऐसा करने में विफल होने पर नागरिक वित्तीय लेनदेन के लिए अपने पैन कार्ड का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे. साथ ही बैंक खाता खोलना या सरकारी पेंशन, छात्रवृत्ति, एलपीजी सब्सिडी आदि का लाभ भी उन लोगों को नहीं मिल पाएगा.


ऑनलाइन कैसे करें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ?


1-अगर आप ऑनलाइन पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना चाहते हैं तो आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद आयकर विभाग के पोर्टल में आपको लेफ्ट साइड में आधार लिंक का ऑपशन मिलेगा. अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए उस ऑपशन पर क्लिक करें.


2- इसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, जहां आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालना होगा. आधार कार्ड पर लिखा हुआ अपना नाम भरें और साथ ही फॉर्म में मांगी गई कुछ ज़रूरी चीज़ों को भी भरें. जन्मतिथि समेत अन्य ज़रूरी जानकारी देने के बाद ओके बटन पर क्लिक करें.


3- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी मैसेज आएगा. आप वो ओटीपी नंबर उस बॉक्स में भरे दें, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा. ओटीपी डालने के बाद आप लिंक आधार ऑपशन पर क्लिक करें. इस तरह आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं.


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