नई दिल्ली: आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे कारोबारी रतुल पुरी और उनके पिता के खिलाफ अपनी जांच के मामले में दिल्ली में स्थित 300 करोड़ रुपये के बंगले और मॉरीशस की कंपनी से प्राप्त चार करोड़ डॉलर की राशि को जब्त किया है.
विभाग ने कहा कि पुरी के खिलाफ बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध कानून, 1988 की धारा 24 (तीन) के तहत जब्ती का अस्थायी आदेश जारी किया गया. यह कानून लागू नहीं हुआ था और मोदी सरकार ने नवंबर 2016 से इसे लागू किया था. आयकर विभाग ने पिछले महीने पुरी के 254 करोड़ रुपये के ‘‘बेनामी’’ शेयर जब्त किए थे. बताया जाता है कि छद्म कंपनियों के जरिए अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले में एक संदिग्ध से कथित तौर पर उन्हें यह रकम मिली थी .
प्रवर्तन निदेशालय भी 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर जांच मामले में हिन्दुस्तान पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट (एचपीपी) लिमिटेड के अध्यक्ष पुरी की जांच कर रहा है और केंद्रीय एजेंसी ने हाल में एक स्थानीय अदालत से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाया था.
बंगला लुटियन दिल्ली जोन में एपीजे अब्दुल कलाम रोड (पहले औरंगजेब रोड) पर स्थित है और यह संपत्ति मोजर बेयर समूह की कंपनी रामा एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है. ऑप्टिकल स्टोरेज कंपनी के मालिक और प्रवर्तक रतुल पुरी के पिता दीपक पुरी हैं. दीपक पुरी की पत्नी नीता कमलनाथ की बहन हैं .
विभाग ने कहा कि 2002 में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मकसद से लंबी अवधि के आधार पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थित शेल कंपनी ब्रॉनसन फाइनेंसियल इंक से 30 लाख डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का इस्तेमाल कर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित अचल संपत्ति की खरीदारी की गयी.
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