Bengal Violence: जयप्रकाश मर्डर केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- आरोपी की जमानत रद्द कर सरेंडर करने का आदेश
West Bengal News: सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच के बाद 3 सितंबर 2021 को चार आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत के सामने आरोप-पत्र पेश किया.
West Bengal Election Violence Case: पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले में जयप्रकाश यादव (Jaiprakash Yadav) की हुई मौत के मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय (Kolkata High Court) ने मामले के मुख्य आरोपी टुनटुन चौधरी (Tuntun Choudhary) की जमानत रद्द कर दी है. साथ ही आरोपी को निचली अदालत के सामने सरेंडर करने को कहा है. सीबीआई (CBI) ने इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश किया था. पश्चिम बंगाल (West Bengal) में यह मामला काफी चर्चित रहा था.
सीबीआई ने इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 25 अगस्त 2021 को मुकदमा दर्ज किया था. इसके पहले यह मुकदमा पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के पुलिस थाने भाटपारा में 6 जून 2021 को जयप्रकाश यादव की मौत के मामले में तीन लोगों समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था. इस मामले में आरोप था कि आरोपी जयप्रकाश यादव के घर गए. जहां उनका जयप्रकाश से झगड़ा हुआ. इसके बाद आरोपियों में से एक ने जयप्रकाश पर बम से हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप जयप्रकाश की मौत हो गई.
सीबीआई ने हाईकोर्ट दाखिल की थी याचिका
सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच के बाद 3 सितंबर 2021 को चार आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत के सामने आरोप-पत्र पेश किया. इनमें मुख्य आरोपी टुनटुन चौधरी समेत चंदन सिंह लल्लन सिंह और अनिमेष पाल के नाम शामिल थे. मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी को 9 नवंबर 2021 को जमानत प्रदान कर दी थी. अतिरिक्त सत्र न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी टुनटुन चौधरी की जमानत रद्द कर दी. साथ ही आरोपी को 48 घंटों के भीतर संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण करने को कहा है.
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