Bengaluru: रेस्टोरेंट में जामुन के कटोरे में मिला मरा कॉकरोच, ग्राहक को 55 हजार रुपए देने का जारी हुआ आदेश
बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट में जामुन के कटोरे में मरे कॉकरोच के मामले में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने ग्राहक को 55 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है.
बेंगलुरु के रेस्टोरेंट में गुलाब जामुन के कटोरे में मरा कॉकरोच तैरता हुआ मिला जिसके बाद रेस्टोरेंट को 55 हजार रुपये का भुगतान पीड़ित ग्राहक को करने का आदेश जारी किया गया.
दरअसल मामला साल 2016 का है जहां गांधीनगर इलाके के कामथ होटल में एक ग्राहक ने जामुन कटोरे ऑर्डर किया था जिसके बाद रेस्टोरेंट ने उसे सर्व किया. ग्राहक ने कटोरे में मरे कॉकरोच को पाया. दावा किया जा रहा है कि, पेश से वकील राजन्ना ग्राहक ने जब कटोरे में मरे कॉकरोच के तैरते हुए की तस्वीर खींचनी चाही तो रेस्टोरेंट स्टाफ ने उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की.
2 साल तक रेस्टोरेंट ने नहीं दिया कोई जवाब
बताया जा रहा है कि इस पूरी घटनाक्रम के बाद राजन्ना ने पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में मामले को रखा. हालांकि, रेस्टोरेंट मालिक ने 2 साल तक नोटिस का जवाब नहीं दिया जिसके बाद न्यायधीशो ने सेवा में कमी के आधार पर पीड़ित राजन्ना को 50 हजार रुपये देने का आदेश जारी कर दिया.
रेस्टोरेंट की तरफ से किया गया ये दावा
वहीं, इस आदेश के खिलाफ कामथ होटल ने कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपील की. उन्होंने दावा किया कि उन्हें उनके खिलाफ मामले की जानकारी नहीं थी साथ ही फैसले को लागू करने के नोटिस के बाद उन्हें इस बारे में खबर हुई. वहीं, बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट ने ये दावा भी किया कि रेस्टोरेंट के किसी भी स्टाफ ने राजन्ना पर हमला नहीं किया.
हालांकि, न्यायधीश रेस्टोरेंट द्वारा रखी गई बातों से सहमत नहीं हुए और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के आदेश को 24 सितंबर तक बरकार रखा.
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