Congress Twitter: कोर्ट ने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का दिया आदेश, KGF-2 के गाने से जुड़ा है मामला
Bharat Jodo Yatra: आरोप है कि कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के हैंडल पर KGF-2 के गानों के साथ वीडियो शेयर किए गए.
Congress Twitter Blocked: बेंगलुरु की एक अदालत ने सोमवार (7 नवंबर) को ट्विटर को कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया है. एमआरटी (MRT) म्यूजिक कंपनी ने कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट का केस किया था. आरोप है कि इन हैंडल पर KGF-2 फिल्म के गानों के साथ वीडियो शेयर किए गए. ऐसा करते हुए कॉपीराइट का कथित रूप से उल्लंघन किया गया.
एमआरटी म्यूजिक ने यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. म्यूजिक कंपनी ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसने केजीएफ-2 के गानों के अधिकार हिंदी में हासिल करने के लिए काफी पैसा दिया है.
आओ, तुम्हें 'सपनों के भारत' की ओर लेकर चलें...#BharatJodoYatra pic.twitter.com/4sZinLl8sS
— Congress (@INCIndia) October 11, 2022
क्या कहा म्यूजिक कंपनी ने?
एमआरटी म्यूजिक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की ओर से किए गए ये गैरकानूनी कार्य कानून के शासन और निजी व्यक्तियों व संस्थाओं के अधिकारों के प्रति उनकी घोर अवहेलना को दर्शाते हैं. जबकि वे इस भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन देश पर शासन करने और आम आदमी व व्यवसायों की अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने के अवसर की तलाश में कर रहे हैं.
कोर्ट ने दिया अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश
इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से सीडी के माध्यम से ये साबित किया गया कि कुछ बदलावों के साथ गाने के ओरिजनल वर्जन का इस्तेमाल हुआ है. इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियोज से पाइरेसी को बल मिलता है. कोर्ट ने अपने आदेश में ट्विटर (Twitter) को दो हैंडल से तीन लिंक हटाने का निर्देश दिया और आगे कांग्रेस व भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया.
कांग्रेस ने जारी किया बयान
इस मामले पर कांग्रेस की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि हमें सोशल मीडिया पर कांग्रेस (Congress) और भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के ट्विटर हैंडल के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत के आदेश के बारे में पता चला. हमें अदालत की कार्यवाही से न तो अवगत कराया गया और न ही उपस्थित किया गया. आदेश की कोई कॉपी भी प्राप्त नहीं हुई है. हम अपने निपटान में सभी कानूनी उपायों का अनुसरण कर रहे हैं.
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