Fake Currency Case: एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बेंगलुरू नकली नोट मामले में एक महिला को सजा सुनाई है. नकली नोट मामले में ये महिला आरोपी थी और अब उसे दोषी मानते हुए अदालत ने छह साल की सजा सुनाई है. 2018 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में एनआईए ने नकली नोटों के गिरोह का फंडाफोड़ किया. उस दौरान जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें इस महिला का नाम भी शामिल था. 


दोषी महिला ने बड़ी संख्या में नकली नोटों को कर्नाटक के रास्ते बांग्लादेश से भारत पहुंचाया. इस मामले की जांच एनआईए कर रही थी और उसने इसमें चार्जशीट भी दाखिल की थी. वनीता उर्फ थांगम को आईपीसी की धारा 489B के तहत छह साल, 489C के तहत पांच साल और 120B के तहत दो साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही उसके ऊपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. ये सभी सजाएं एक साथ चलने वाली हैं. 


वनीता से मिले थे 2.5 लाख रुपये


कर्नाटक के रामचंद्रापुरा की रहने वाली वनीता अगस्त 2018 में गिरफ्तार होने के बाद से ही बेंगलुरू केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में थी. कर्नाटक पुलिस ने वनीता से नकली नोट वाले 2.5 लाख रुपये कब्जे में लिए थे. कर्नाटक पुलिस और एनआईए ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था. इस ऑपरेशन में तीन आरोपियों से 4,34,000 रुपये के नकली नोट बरामद हुए थे. एनआईए अधिकारी की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया था. 


पांच आरोपियों को हो चुकी है सजा


एनआईए ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो उसे इस पूरे गिरोह के सरगना अब्दुल खादिर के बारे में पता चला. आगे की जांच में ये बात भी निकलकर सामने आई कि बेंगलुरू में तीन लोग नकली नोटों को इधर से उधर कर रहे थे. 2016 से लेकर 2022 तक एनआईए ने कुल मिलाकर आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की. इसमें से तीन आरोपियों की पहचान मोहम्मद सज्जाद अली उर्फ चाचू, एमजी राजू उर्फ मास्टर और अब्दुल खादिर के तौर पर हुई. 


स्पेशल कोर्ट ने इन तीनों को दोषी पाया और फिर छह साल की सजा सुनाई. साथ ही इन पर भी 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. इस मामले में चौथे और पांचवें आरोपी गंगाधर खोलकर और सबीरूद्दीन थे, जिन्हें भी नकली नोट मामले में दोषी पाया गया और छह साल की सजा सुनाई गई. इनके ऊपर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगा. इस पूरे मामले में पांच आरोपियों को सजा हो चुकी थी और अब छठे आरोपी के तौर पर वनीता को सजा सुनाई गई है. 


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